किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले को मिली 14 वर्ष के कैद की सजा
अदालत ने दुष्कर्मी ब्रजेश को दिया दस हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश
जागरण संवाददाता, बोकारो:
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजीत कुमार की अदालत ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले ब्रजेश हेम्ब्रम को 14 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। इसे दस हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश अदालत ने दिया है। पेटरवार के बेमरोटाड़ निवासी हेम्ब्रम को अदालत ने बीते 23 तारीख को ही दोषी करार देते हुए सजा के बिदु पर सुनवाई की तारीख 25 सितंबर की निर्धारित की थी।
इस मामले में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में रखा। किशोरी ने दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि ब्रजेश उसका दूर का रिश्तेदार था। इसी वजह से उसका उसके घर आना-जाना था। शादी का झांसा देकर वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू किया। जब उसके परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो इसको लेकर पंचायत हुई। पंचायत में वह शादी को तैयार हो गया। जब वह उसके घर गई तो जानकारी मिली कि युवक पहले से शादी शुदा है।