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गोली मारने वाले झोलाछाप डॉक्टर को 10 वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, बोकारो : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन ¨सह अदालत ने गोली मारकर घायल कर

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Dec 2018 08:57 PM (IST)Updated: Fri, 07 Dec 2018 08:57 PM (IST)
गोली मारने वाले झोलाछाप 
डॉक्टर को 10 वर्ष की कैद
गोली मारने वाले झोलाछाप डॉक्टर को 10 वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, बोकारो : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन ¨सह अदालत ने गोली मारकर घायल करने वाले झोला छाप डॉक्टर बालीडीह सिजुआ निवासी इंदर सोरेन का दस वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। इंदर को एक लाख रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश अदालत ने दिया है। जुर्माना न देने पर इसे दो वर्ष सश्रम अतिरिक्त कैद की सजा काटने का आदेश अदालत से मिला है। जुर्माना से वसूली गई राशि को घायल को देने का आदेश अदालत ने दिया है। इस मामले में अभियोजन का पक्ष अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में रखा। बताया जा रहा है कि पिण्ड्राजोरा थाना इलाके के रंगाडीह निवासी रोहन मांझी के घर झोला छाप डॉक्टर इंदर सोरेन का आना जाना था। रोहन कई बार इंदर को अपने घर आने से मना किया था। मना करने के बाद भी वह घर आना जाना नहीं छोड़ा। घर आने से मना करने की वजह से आरोपित गोली मारने की योजना बनाया।

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बीते 21 फरवरी को रोहन अपने ससुराल डोकडीह से पैदल ही गांव लौट रहा था तो डुमरीगोड़ा रेलवे पुल के पास इंदर आया और गर्दन में गोली मारकर घायल कर दिया। मौके से हमलावर भाग निकलने में कामयाब हो गया। घटना शाम चार बजे घटी। घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। यहां इलाज के दौरान इसकी स्थिति में सुधार हुआ। मामला स्पीडली ट्रायल के तहत था। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद अप्रैल में इस मामले में चार्ज फ्रेम हुआ और मामले का फैसला आ गया। ------------------------ रंगदारी मांगने व जानलेवा हमला में दो को तीन वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता,बोकारो : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने रंगदारी व जानलेवा हमला के दो आरोपियों में लाल बाबू यादव और श्याम सुंदर यादव को तीन वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में अभियोजन का पक्ष अपर लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में रखा। बताया जा रहा है कि वर्ष 2018 के जून माह में को-ऑपरेटिव अंसारी साइकिल दुकान के पास रहने वाले उमेश प्रसाद अपने आवास के पास बैठकर मजदूरों को मजदूरी दे रहे थे। आरोपित पहुंचे और शराब पीने के लिए रुपयों की मांग करने लगे। देने से इनकार करने पर चाकू से उमेश के भाई राजू को मारकर घायल कर दिए। दोनों आरोपियों का अलग-अलग सत्रवाद के तहत मामले का विचारण हुआ और अदालत ने इन्हें दोषी करार दिया। अदालत ने भादवि की धारा 386(रंगदारी) में दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कैद की सजा के अलावा पांच हजार रुपये का जुर्माना किया है। भादवि की धारा 307 (जानलेवा हमला) में दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कैद की सजा के अलावा पांच हजार रुपये का जुर्माने, भादवि की धारा 448 (घर के बाहर मारपीट) में छह माह और भादवि की धारा 323 (लप्पड़-थप्पड़) में दोषी पाते हुए तीन माह के कैद की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश अदालत ने दिया है। जुर्माना की राशि घायल को देने का आदेश दिया गया है।


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