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पैरोल पर रिहा कैदियों को दो माह के लिए और विस्तार

कोविड-19 से पैदा हालात के मद्देनजर पैरोल पर रिहा कैदियों को दो माह के लिए और विस्तार दे दिया है। इसके साथ पुलिस और गृह विभाग से जुड़े विभागों को सभी प्रकार के अधिकारिक पत्रचार के लिए ई-मेल का इस्तेमाल का निर्देश दिया गया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 30 Jul 2020 08:06 AM (IST)Updated: Thu, 30 Jul 2020 08:06 AM (IST)
पैरोल पर रिहा कैदियों को दो माह के लिए और विस्तार
पैरोल पर रिहा कैदियों को दो माह के लिए और विस्तार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुधवार कोविड-19 से पैदा हालात के मद्देनजर पैरोल पर रिहा कैदियों को दो माह के लिए और विस्तार दे दिया है। इसके साथ पुलिस और गृह विभाग से जुड़े विभागों को सभी प्रकार के अधिकारिक पत्रचार के लिए ई-मेल का इस्तेमाल का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि जम्मू कशमीर ्रशासन ने कोविड-19 से पैदा हालात के मद्देनजर जेलों में कैदियों की भीड़ घटाने के लिए कैदियों को वर्गीकृत करते हुए उन कैदियों को जिन पर गंभीर आरोप नहीं हैं और जिनका व्यवहार जेल में सही पाया गया है, पैरोल पर रिहा करने प्रक्रिया अप्रैल के शुरू में की थी। करीब 175 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया।

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जम्मू कश्मीर प्रदेश गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जेलों में कैदियों में भी कोरोना का संक्रमण पाया गया है। इसलिए प्रदेश प्रशासन ने आदेश जारी कर महानिदेशक कारावास जम्मू कश्मीर को अधिकृत किया है कि वह निर्धारित नियमों के अनुरूप कैदियों के पैरोल में दो माह का विस्तार दे सकतेहैं। पुलिस संगठन और गृह विभाग व इसके अधीनस्थ सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वह अधिकारिक पत्राचार के लिए ई-मेल का इस्तेमाल करें। मौजूदा परिस्थितयों में सामान्य डाक सेवा के जरिए आवश्यक पत्रों का आदान-प्रदान नियमित समय पर नहीं हो पा रहा है। इससे कई प्रकार की दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इसलिए सभी अधिकारिया और विभागाध्यक्षों का ई-मेल पर ही अधिकारिक पत्राचार के लिए कहा गया है।


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