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डीजीपी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जम्मू कश्मीर प्रशासन

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एसपी वैद को हटाने और नए ड

By JagranEdited By: Published: Sat, 08 Sep 2018 01:56 AM (IST)Updated: Sat, 08 Sep 2018 01:56 AM (IST)
डीजीपी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जम्मू कश्मीर प्रशासन
डीजीपी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जम्मू कश्मीर प्रशासन

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एसपी वैद को हटाने और नए डीजीपी की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से विमर्श किए बिना डीजीपी की नियुक्ति करने का कारण बताने के साथ इस नियुक्ति के लिए यूपीएससी की क्लीयरेंस की छूट मांगी है। राज्य प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को सुनवाई की अपील की, जिस पर कोर्ट ने कहा कि देखेंगे।

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सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक, डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी को अधिकारियों के पैनल की लिस्ट भेजी जा चुकी है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। राज्य डीजीपी के बिना नहीं रह सकता और डीजीपी एसपी वैद की जगह किसी अन्य को डीजीपी नियुक्त किया जाना है। इसलिए कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करना जरूरी है।

यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि तीन जुलाई को देश भर में पुलिस सुधार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वे कहीं भी कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त नहीं करेंगे। पद रिक्त होने से तीन महीने पहले राज्य यूपीएससी को वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों की सूची भेजेंगे। राज्य उसी अफसर को डीजीपी बनाएंगे, जिसका कार्यकाल दो साल से ज्यादा हो।


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