सड़क पर भवन निर्माण सामग्री रखने के लिए सात दिन में मिलेगी मंजूरी
प्रदेश सरकार ने तीन विभागों की छह सरकारी सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में लाने का फैसला किया है। उपराज्यपाल के फैसले का यह आदेश वीरवार को सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से जारी किया गया है।
राज्य ब्यूरो, जम्मू: भवन निर्माण के लिए सड़क पर निर्माण सामग्री रखने के लिए आवास एवं शहरी विकास विभाग को सात दिन में मंजूरी देनी होगी। यह कार्रवाई चीफ सैनिटेशन अधिकारी करेंगे। अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो आवेदनकर्ता ज्वाइंट कमिश्नर के यहां अपील कर सकता है। अगर तब भी सुनवाई नहीं हुई तो फिर नगर निगम आयुक्त के पास दूसरी अपील करने का विकल्प खुला रखा गया है। प्रदेश सरकार ने तीन विभागों की छह सरकारी सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में लाने का फैसला किया है। उपराज्यपाल के फैसले का यह आदेश वीरवार को सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से जारी किया गया है। आवास एवं शहरी विकास विभाग से विज्ञापन के लिए लाइसेंस देने के लिए 15 दिन का समय तय किया गया है। यह कार्यवाही मुख्य राजस्व अधिकारी को करनी होगी। पंद्रह दिन में लाइसेंस न मिलने पर आवेदनकर्ता पहली अपील संयुक्त सचिव और दूसरी अपील नगर निगम के आयुक्त से कर सकते हैं। राजस्व विभाग की इन सेवाओं के लिए समयसीमा तय
राजस्व विभाग से कागजात के पंजीकरण के लिए दो दिन की समय सीमा तय की गई है। यह कार्रवाई सब रजिस्ट्रार व रजिस्ट्रार करेंगे। पंजीकरण न होने की स्थिति में एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पंजीकरण के रजिस्ट्रार और फिर दूसरी अपील जनरल सर्जन पंजीकरण के इंस्पेक्टर जनरल से कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने पंजीकृत कागजात भेजने के लिए दो दिन दिन का समय तय किया है। सब रजिस्ट्रार के समक्ष पहली व दूसरी अपील पंजीकरण के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल से की जा सकती है। 100 केवीए डीजी सेट के लिए 15 दिन में एनओसी
बिजली विकास विभाग के लिए 100 केवीए डीजी सेट लगाने के लिए एनओसी देने के लिए 15 दिन का समय तय किया गया है। यह कार्रवाई सर्कल के कार्यकारी अभियंता को करनी होगी। मंजूरी न मिलने की स्थिति में पहली अपील सर्कल सुपरिटेंडिग इंजीनियर व उसके बाद भी मंजूरी न मिलने पर दूसरी अपील चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन से की जा सकती है। 100 केवीए से ऊपर के डीजी सेट लगाने के लिए मंजूरी देने के लिए 30 दिन का समय तय किया गया है। यह कार्यवाही सर्कल के सुपरिंटेंडिग इंजीनियर को करनी होगी। मंजूरी न मिलने पर पहले चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन व दूसरी अपील डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन के मैनेजिग डायरेक्टर से की जा सकती है।