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पीएसजीए में 88 नई सेवाएं शामिल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : राज्य सरकार ने वीरवार को जम्मू कश्मीर जन सेवा गारंटी अधिनियम (जेएंड

By JagranEdited By: Published: Thu, 04 Oct 2018 11:19 PM (IST)Updated: Thu, 04 Oct 2018 11:19 PM (IST)
पीएसजीए में 88 नई सेवाएं शामिल
पीएसजीए में 88 नई सेवाएं शामिल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : राज्य सरकार ने वीरवार को जम्मू कश्मीर जन सेवा गारंटी अधिनियम (जेएंडके पीएसजीए ) में 88 नई सेवाओं को शामिल कर दिया है। इस आशय के एक प्रस्ताव को आज राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद (एसएसी) की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई है।

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पीएसजीए के दायरे में लाई गई सेवाओं में तीन पर्यटन विभाग, 13 उद्योग व वाणिज्य विभाग, 12 हस्तशिल्प विभाग, चार भूविज्ञान और खनन विभाग से, 27 श्रम व रोजगार विभाग, दो वन विभाग, एक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दो अग्नि और आपातकालीन सेवाओं, एक पीडब्ल्यू (आरएंडबी) विभाग, चार खाद्य नागरिक आपूíत और उपभोक्ता मामलों के विभाग से, एक वित्त विभाग, चार कृषि उत्पादन विभाग, एक राजस्व विभाग, तीन जम्मू-कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और 10 आवास और शहरी विकास विभाग से संबंधित हैं।

राज्य में पीएसजीए के अधिनियमन के बाद 95 सेवाओं को आज तक सार्वजनिक सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन नई 88 सेवाओं को शामिल करने के साथ पीएसजीए के दायरे में लाई गई सार्वजनिक सेवाओं की संख्या 183 पहुंच गई है।

निर्णय निर्धारित समय सीमा के भीतर विभिन्न विभागों और एजेंसियों के नागरिकों को सेवाओं की समय पर और परेशानी मुक्त वितरण प्रदान करने में एक कदम आगे है। अधिकांश सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान किया जाना है, जो इन सेवाओं के वितरण में तेजी लाएंगे।


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