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सामान्य वर्ग में गरीबों को मिलेगा 6 प्रतिशत आरक्षण

राज्य ब्यूरो, जम्मू : सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को छह प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने वाला जम्मू-क

By JagranEdited By: Published: Sat, 10 Feb 2018 09:25 PM (IST)Updated: Sat, 10 Feb 2018 09:25 PM (IST)
सामान्य वर्ग में गरीबों को मिलेगा 6 प्रतिशत आरक्षण
सामान्य वर्ग में गरीबों को मिलेगा 6 प्रतिशत आरक्षण

राज्य ब्यूरो, जम्मू : सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को छह प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने वाला जम्मू-कश्मीर देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं पहाड़ी भाषाई लोगों को भी तीन प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। आरबीए वर्ग में बीस प्रतिशत से आरक्षण कम करके पंद्रह प्रतिशत कर दिया गया है। समाज कल्याण मंत्री सज्जाद गनी लोन ने राज्य विधानसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण एक्ट 2004 में संशोधन का बिल एलए बिल नम्बर ऑफ 18 ऑफ 2014 पेश किया। इसमें प्रावधान किया गया है कि पहाड़ी भाषाई लोगों को 3 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

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लोन ने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास संशोधन बिल एलए बिल नम्बर 12 ऑफ 2018 पेश किया। इसमें प्रावधान होगा कि कमीशन के चेयरपर्सन और हर सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष होगा। जम्मू-कश्मीर आरक्षण कानून 2004 में संशोधन का बिल एलए बिल नम्बर 13 आफ 2018 को लोन ने राज्य विधानसभा में पेश किया। सदन ने ध्वनि मत से तीनों बिलों को पारित कर दिया।

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रोड सेफ्टी काउंसिल का होगा गठन

बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन के लिए स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल और रोड सेफ्टी फंड स्थापित करने के लिए राज्य विधानसभा में ट्रांसपोर्ट मंत्री सुनील शर्मा ने व संसदीय मामलों के मंत्री अब्दुल रहमान वीरी ने जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट संवत् 1977 में संशोधन के बिल एलए बिल नम्बर 14 आफ 2018 पेश किया जिसे सदन ने पारित कर दिया।


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