रिश्वत लेने के मामले में हेड कांस्टेबल के खिलाफ चार्जशीट
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत लेने के सात साल पुराने एक मामले में आरोपित हेड कांस्टेबल के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है।
जागरण संवाददाता, राजौरी : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत लेने के सात साल पुराने एक मामले में आरोपित हेड कांस्टेबल के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को है। यह मामला उस समय का है जब आरोपित हेड कांस्टेबल थन्नामंडी तहसील के भट्टियां निवासी खुर्शीद अहमद धर्मसाल पुलिस थाने में जांच अधिकारी था।
एसीबी के अनुसार हेड कांस्टेबल खुर्शीद अहमद ने अब्दुल खालिक निवासी कोटकाबू रैंथल कालाकोट से रिश्वत मांगी थी। अब्दुल खालिक ने विजीलेंस (अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। वर्ष 2016 में हेड कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई थी।
चार्जशीट में कहा गया कि खालिक का परिवार कोट काबू में टेंट में अपनी बकरियों के साथ रह रहा था। जंगल की कुछ भूमि पर इन्होंने कब्जा कर रखा था। चार अक्टूबर 2013 को हेड कांस्टेबल खुर्शीद अहमद डेरे पर आया और अब्दुल खालिक व उसके भाई औरंगजेब को अपने साथ धर्मसाल थाने ले गया। दोनों को धारा 107 व 151 के तहत हिरासत में रखा। हेड कांस्टेबल ने खालिक को उसकी रिहाई के लिए चालीस हजार रुपये की व्यवस्था करने को कहा। पैसे की व्यवस्था के लिए खालिक के जीजा से भी संपर्क किया। आरोप है कि आरोपित ने शिकायतकर्ता अब्दुल खालिक की रिहाई के लिए आठ अक्टूबर 2013 और 15 नवंबर 2013 को 27 हजार और 22 हजार रुपये रिश्वत की मांगी। जांच में मामले की पुष्टि होने के बाद कार्रवाई की गई। हेड कांस्टेबल इस समय पुंछ जिले में तैनात है। मामले की अगली तारीख 18 दिसंबर तय की गई है।