पुंछ जिले में अब बिना मास्क वाले ग्राहकों को नहीं मिलेगा सामान
जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामलों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए सीमावर्ती जिला पुंछ में कर्फ्यू फिर से प्रभावी कर दिया गया है। अब जिले में रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। जिला उपायुक्त पुंछ ने निर्देश दिए कि बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाए। साथ ही बिना मास्क वाले ग्राहकों को कोई भी दुकानदार समान न दें। उन्होंने कहा कि सड़कों व बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य है।
संवाद सहयोगी, पुंछ : जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामलों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए सीमावर्ती जिला पुंछ में कर्फ्यू फिर से प्रभावी कर दिया गया है। अब जिले में रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। जिला उपायुक्त पुंछ ने निर्देश दिए कि बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाए। साथ ही बिना मास्क वाले ग्राहकों को कोई भी दुकानदार समान न दें। उन्होंने कहा कि सड़कों व बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य है। कर्फ्यू के दौरान किसी निजी वाहन को चलने की अनुमति नहीं है। अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
जिला उपायुक्त पुंछ इंद्रजीत ने वीरवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। इतना ही नहीं जिले में कोरोना से बचाव के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरोध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान आवश्यक सेवाएं जैसे एंबुलेंस,बिजली ,पानी आदि संचालित रहेंगी। जिला प्रशासन के निर्देश के बाद पुलिस ने जिला में रात्रि कर्फ्यू लागू करने की लाउड स्पीकर से जानकारी दी।
रात 9 बजे के बाद घर से बाहर निकलने तो होगी कार्रवाई
जागरण संवाददाता, राजौरी : राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य प्रशासन ने कुछ पाबंदियां लागू कर दी है। इसका सख्ती से पालन करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। अब अगर कोई रात 9 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक घरों से बाहर दिखा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही निकलने की अनुमति होगी।
प्रशासन के आदेश के मुताबिक रात नौ बजे के बाद सड़कों पर निजी वाहन नहीं दिखेंगे। इसके लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से पुलिस ने लोगों का संदेश दे रही है। जिला विकास आयुक्त विकास कुंडल ने कहा कि जिले में कोरोना पाबंदियां लागू कर दी गई है उन्होंने कहा कि रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक लोगों को घरों से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। इस दौरान दुकानें बंद रहेंगी। मात्र वहीं लोग घरों से बाहर निकल सकते है जो इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सड़कों पर किसी भी निजी वाहन को चलने की अनुमति नहीं होगी। मात्र इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े ही वाहन चलेंगे। जो व्यक्ति आदेश का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि बाजारों में जो भी व्यक्ति बिना मास्क के नजर आएगा उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी इसके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। बाजारों में शारीरिक दूरी को कायम रखने के लिए हर जरूरी कमद उठाए गए हैं।