डीडीसी व पंचायत उप चुनाव के छठे चरण के लिए अधिसूचना जारी
संवाद सहयोगी कठुआ/बिलावर/ बसोहली जिला चुनाव आयोग ने बरनोटी व हीरानगर ब्लाक में होने वाले पंचा
संवाद सहयोगी, कठुआ/बिलावर/ बसोहली : जिला चुनाव आयोग ने बरनोटी व हीरानगर ब्लाक में होने वाले पंचायत उप चुनाव व जिला विकास परिषद चुनाव की अधिसूचना वीरवार को जारी कर दी है। इसी तरह, बिलावर में जिला विकास परिषद चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले सभी 14 उम्मीदवारों की नामांकन पत्र की जांच की गई जो की सही पाया गया। उधर, बसोहली में जिला विकास परिषद के प्रत्याशियों को चुनावी आचार संहिता का पाठ पढ़ाया गया।
वीरवार को जिला पंचायत चुनाव अधिकारी (डीपीईओ) ओम प्रकाश भगत ने बरनोटी और हीरानगर ब्लॉक के पंचायत हलकों के रिक्त पड़े सरपंच और पंच सीटों के छठे चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी। जारी अधिसूचना में जिला विकास परिषद बरनोटी और जिला कठुआ के हीरानगर निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव का कार्यक्रम शामिल है। अधिसूचना के अनुसार नामाकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 26 नवंबर है, जबकि 27 नवंबर को जाच होगी। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख एक दिसंबर है, जबकि चुनाव 13 दिसंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। इसी तरह, वीरवार को बिलावर निर्वाचन क्षेत्र के सभी 14 प्रत्याशियों के नामाकन पत्रों की जाच की गई। बीडीओ कार्यालय बिलावर में बने निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जाच पड़ताल में नामाकन पत्र सही पाया।
उधर, बसोहली में एडीसी तिलक राज थापा की अगुआई में रिटर्निग अधिकारी पवन कुमार एवं सहायक रिटर्निग अधिकारी मोहम्मद सलीम ने पंचायती राज विभाग के कार्यालय में जिला विकास परिषद के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के साथ बैठक की, जिसमें बीडीओ रंजीत कौर भी उपस्थित रही। एडीसी थापा ने कहा कि बैठक का मुख्य मकसद स्वच्छ ढंग से चुनाव करवाना है। इस दौरान चुनाव आचार संहिता का पाठ पढ़ाया गया। प्रत्याशियों को बताया गया कि अगर रैली करनी है, वाहन किराये पर लेना है, लाउड स्पीकर का प्रयोग करना है तो प्रशासन को जानकारी देनी होगी। रैली करने की अनुमति पुलिस से लेनी होगी। प्रत्याशी को अपने द्वारा किए जा रहे चुनाव खर्च का रजिस्टर समय-समय पर पूरा करते रहना होगा। सब अपना प्रचार करें, किसी वोटर को मजबूर ना करें कि वे उसे ही वोट डाले। प्रत्याशी द्वारा वोटर को वोट डालने के लिए वाहन का प्रयोग प्रतिबंधित है, अगर ऐसा पाया जाता है तो चुनाव आयोग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। अगर कहीं भी कानून व्यवस्था में व्यवधान आता है तो पुलिस से संपर्क करें। प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के लिए किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें।
रैली करने के लिए प्रशासन द्वारा अलग अलग जगहों का आवंटन किया जाएगा, ताकि किसी को परेशानी ना हो। प्रत्याशी अगर चाहें तो उन्हें सुरक्षा भी दी जा सकती है। चुनाव में पालीथिन का प्रयोग ना हो। 4 दिसंबर को मतदान होगा। मतदान से 48 घटे पूर्व प्रचार पर प्रतिबंध लग जाएगा। इस अवसर पर आरओ एवं एआरओ से प्रत्याशी किसी तरह की परेशानी होने पर जानकारी ले सकते हैं।
बसोहली एवं पूंड ब्लाक में 2700 वोटर हैं, जिसके लिए 59 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 14 प्रत्याशियों ने नामाकन भरे और एक रिजेक्ट हुआ है। बीडीओ को निर्देश दिए गए कि पोलिंग पाíटयों को पोलिंग बूथ पर किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सभी प्रत्याशी प्रशासन का पूरा सहयोग करें, ताकि चुनाव निष्पक्ष और स्वच्छ तरीके से संपन्न हो सके।