नशा तस्कर को 12 साल की कैद, जुर्माना
जिला सत्र न्यायालय कठुआ ने नशे तस्कर आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर लाख रुपये का जुर्माने के साथ 12 साल की सजा सुनाई। जिला सत्र न्यायालय कठुआ ने नशे तस्कर आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर लाख रुपये का जुर्माने के साथ 12 साल की सजा सुनाई। जिला सत्र न्यायालय कठुआ ने नशे तस्कर आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर लाख रुपये का जुर्माने के साथ 12 साल की सजा सुनाई। जिला सत्र न्यायालय कठुआ ने नशे तस्कर आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर लाख रुपये का जुर्माने के साथ 12 साल की सजा सुनाई।
संवाद सहयोगी, कठुआ: पुलिस और अभियोजकों के निरंतर प्रयास के कारण कठुआ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें नशा तस्कर को जिला सत्र न्यायालय ने वीरवार को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपित को एक लाख रुपये का जुर्माना और 12 साल की कैद की सजा सुनाई है।
जानकारी अनुसार पुलिस द्वारा पकडे़ गए अपराधी, जिसकी पहचान इकबाल हुसैन पुत्र मंजूर हुसैन निवासी सेरी चौहान तहसील हवेली, जिला पुंछ के रूप में हुई। उसे नशे का कारोबार करने के मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपित को जिला सत्र न्यायालय कठुआ में करीब तीन साल तक इस केस की सुनवाई चलने के बाद वीरवार को उक्त अपराध में दोषी पाए जाने पर 12 साल के कठोर कारावास के साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं अगर अपराधी एक लाख जुर्माने का भुगतान नहीं करता है तो इसी मामले में सजा और 2 साल दी बढ़ा दी जाएगी।