Jammu And Kashmir : टाडा कोर्ट में नहीं पहुंचे यासिन मलिक के वकील, सुनवाई टली
रुबिया अपहरण व एयरफोर्स अधिकारियों की हत्या मामले की चल रही है सुनवाई। वकीलों की हड़ताल के कारण नहीं हुई सुनवाई। 14 दिसंबर को फिर होना होगा पेश।
जम्मू, जेएनएफ। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रूबिया सैयद के अपहरण व एयरफोर्स के पांच अधिकारियों की हत्या के मामले की मंगलवार को वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। जम्मू की टाडा कोर्ट ने अब मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को निर्धारित की है।
मामले में कई आरोपित मंगलवार को कोर्ट में पेश रहे, जबकि यासिन मलिक व शौकत बख्शी को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के लिए पेश किया, लेकिन आरोपितों के वकील सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए। इससे कोर्ट को अगली तारीख देनी पड़ी। इस मामले में अब कोर्ट ने आरोपितों पर आरोप तय/खारिज करने है।
डॉ. रूबिया सैयद अपहरण केस में सीबीआइ चालान के मुताबिक श्रीनगर के सदर पुलिस स्टेशन में आठ दिसंबर 1989 को डॉ. रूबिया का मिनी बस में ललदद अस्पताल श्रीनगर से नौगाम स्थित घर जाते वक्त कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने अपहरण कर लिया था।
सीबीआइ ने जांच पूरी कर 18 सितंबर 1990 को जम्मू की टाडा कोर्ट में खिलाफ चालान पेश किया। सीबीआइ के दूसरे चालान के मुताबिक 25 जनवरी 1990 की सुबह करीब साढ़े सात बजे रावलपोरा में किराये पर रह रहे एयरफोर्स अधिकारी गाड़ी के लिए सनत नगर क्रॉसिंग पर खड़े थे, तभी आतंकियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उस समय वहां एक महिला समेत करीब 40 एयरफोर्स अधिकारी मौजूद थे, जो गंभीर रूप से घायल हो गए। दो अधिकारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य ने बाद में दम तोड़ दिया।
यासीन मलिक इस समय नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है। इससे एक महिला समेत करीब चालीस एयरफोर्स अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए। दो अधिकारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य ने बाद में दम तोड़ दिया। सीबीआइ ने जांच पूरी करने के बाद यासिन मलिक व अन्य के खिलाफ टाडा कोर्ट जम्मू में चालान पेश किया था।