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Corona Curfew : राहत का दायरा बढ़ा, प्रदेश के आठ जिलों में अब वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगेगा

कोरोना के हालात में सुधार आने के बाद सरकार ने आठ जिलों में वीकेंड कर्फ्यू समाप्त करने का फैसला किया है। शोपियां गांदरबल बांडीपोरा जम्मू सांबा कठुआ रियासी और उधमपुर में अब वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगेगा। हालांकि रात का कर्फ्यू रात 800 बजे से लेकर सुबह 700 बजे तक रहेगा।

By Lokesh Chandra MishraEdited By: Published: Sun, 20 Jun 2021 05:52 PM (IST)Updated: Sun, 20 Jun 2021 05:52 PM (IST)
Corona Curfew : राहत का दायरा बढ़ा, प्रदेश के आठ जिलों में अब वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगेगा
जम्मू-कश्मीर के आठ जिलों में अब वीकेंड कर्फ्यू लागू नहीं होगा।

जम्मू, राज्य ब्यूरो : जम्मू-कश्मीर के आठ जिलों में अब वीकेंड कर्फ्यू लागू नहीं होगा। कोरोना के हालात में सुधार आने के बाद सरकार ने आठ जिलों में वीकेंड कर्फ्यू समाप्त करने का फैसला किया है। शोपियां, गांदरबल, बांडीपोरा, जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी और उधमपुर में अब वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगेगा। हालांकि रात का कर्फ्यू रात 8:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक जारी रहेगा। इस संबंध में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट आदेश जारी करेंगे। इन आठ जिलों में सभी दुकानें सुबह 7:00 बजे से लेकर शाम 7:00 बजे तक खुलेगी।

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मार्केट एसोसिएशन से कहा गया है कि वह कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करने में सहयोग दें। इंडोर शॉपिंग कांप्लेक्स और मॉल में 50 फीसद दुकानें खोली जा सकती हैं। इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर रोस्टर जारी करेंगे। सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालय बिना किसी पाबंदी के कार्य कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना की स्थिति की समीक्षा मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, जम्मू और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्र, पुलिस के अधिकारियों के साथ 18 जून को की।

कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के बाद कहा गया कि सरकार प्रति दस लाख की तुलना में नए मामले आने, संक्रमण दर, बेड क्षमता और वैक्सीन पर ध्यान देगी। यह पाया गया कि पिछले सप्ताह के मुकाबले में आठ जिलों में काफी सुधार आया है। राज्य कार्यकारी समिति ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 24 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए आठ जिलों में छूट देने का फैसला किया वहीं जम्मू-कश्मीर के अन्य जिलों में शुक्रवार रात 8:00 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7:00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा और रात 8:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक रात का कर्फ्यू भी जारी रहेगा।

सप्ताह में शनिवार और रविवार को छोड़कर पांच दिन सभी दुकानें और बाजार खुलेंगे। शॉपिंग कांप्लेक्स और मॉल में रोस्टर के हिसाब से 25 फीसद दुकानें खोली जा सकती हैं। सरकार ने यह भी छूट प्रदान की है कि संबंधित डिप्टी कमिश्नर को पेड और अनपेड पार्क लोगों के लिए खोलने का अधिकार दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर स्थानीय स्तर पर स्थिति का जायजा लेने के बाद पेड व अनपेड पार्क खोलने का फैसला कर सकते हैं। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर से कहा गया है कि उनको कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाना होगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश कार्यकारी समिति के चेयरपर्सन मुख्य सचिव ने जारी किया।


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