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जम्मू-कश्मीर में डाक्टरों के लिए बनेगी तबादला नीति, सरकार ने एक समिति का गठन किया

Transfer Policy For Doctors in Jammu Kashmir स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक तथा न्यू मेडिकल कालेजो के निदेशक समिति के चेयरमैन होंगे।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Sat, 21 May 2022 02:14 PM (IST)Updated: Sat, 21 May 2022 02:14 PM (IST)
समिति को छह सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।

जम्मू, राज्य ब्यूरो : सरकार ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में नियुक्त डाक्टरों के तबादलों के लिए नीति तैयार करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है। समिति को कनार्टक, महाराष्ट्र और तमिलनाडू के माडलों का अध्ययन कर नीति तैयार करने को कहा गया है।

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स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक तथा न्यू मेडिकल कालेजो के निदेशक समिति के चेयरमैन होंगे। स्वास्थ्य निदेशक जम्मू, स्वास्थ्य निदेशक कश्मीर, स्वास्थ्य विभाग के दोनों अतिरिक्त सचिव इस समिति के सदस्य होंगे। विभाग के अंडर सेक्रेटरी को कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है।

समिति को तबादला नीति इस तरह से तैयार करने के लिए कहा गया है कि हर डाक्टर को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नौकरी करने का अवसर मिल सके। समिति को अलग-अलग क्षेत्रों को पहुंच के आधार पर बांटना भी होगा। समिति को छह सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।नीति के बनते ही अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों की उसी के आधार पर तबादले किए जाएंगे।

अधिकारिक भाषा के इस्तेमाल के लिए कमेटी का गठन : जम्मू कश्मीर के किन इलाकों में अधिकारिक कार्यों के लिए अधिकारिक भाषा का इस्तेमाल हो सकता है, उन जगहों की पहचान करने के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया है। कमेटी के आठ सदस्य होंगे। सामान्य प्रशासनिक विभाग की तरफ से जारी आदेश के तहत संस्कृति विभाग के सचिव को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है जबकि जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सचिव को इसका सदस्य सचिव बनाया गया है। वित्त विभाग, कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि इस कमेटी के सदस्य होंगे। उनका रैंक अतिरिक्त सचिव से कम नहीं होना चाहिए। एक और सदस्य को भी लिया जा सकता है।


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