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केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश, लद्दाख के 26 पूर्व विधायकों व अन्य को जम्मू कश्मीर देगा पेंशन

वित्त विभाग ही आवश्यक बजटीय प्रविधान करते हुए पेंशन व अन्य भत्तों के भुगतान की प्रक्रिया संबंधित ट्रेजरी अथवा बैंक के जरिए तय करेगा। विभाग ने पारिवारिक पेंशन व अन्य भत्तों के लिए लद्दाख के 26 पूर्व विधायकों व एमएलसी और अन्य लाभार्थियों की सूची भी अधिसूचित कर दी है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Fri, 10 Dec 2021 07:28 AM (IST)Updated: Fri, 10 Dec 2021 11:16 AM (IST)
केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश, लद्दाख के 26 पूर्व विधायकों व अन्य को जम्मू कश्मीर देगा पेंशन
इस निर्देश का संज्ञान लेते हुए उपराज्यपाल ने संबंधित प्रशासन को यह मामला हल करने को कहा।

जम्मू, राज्य ब्यूरो : लद्दाख के 26 पूर्व विधायकों को पारिवारिक पेंशन व अन्य देय भत्तों का भुगतान जम्मू कश्मीर ही करेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के दिशा निर्देशानुसार संबंधित प्रशासन ने इस संदर्भ में वित्त विभाग को बजटीय प्रविधान करने के लिए कहा है।

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पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर व लद्दाख में पुनर्गठित हुआ था। इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल में लद्दाख के भी विधायक और एमएलसी शामिल रहते थे। पुनर्गठन के बाद लद्दाख में विधानसभा का प्रविधान नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रविधान रखा गया है।

पांच अगस्त 2019 से पूर्व लद्दाख के पूर्व विधायक, एमएलसी व विधायकों की पारिवारिक पेंशन का लाभ पाने वाले 26 लाभान्वित थे। इन्हें यह पेंशन नियमानुसार जारी रहेगी। लद्दाख प्रशासन ने अपने बजट व नियमों में पूर्व विधायकों के लिए पेंशन व अन्य भत्तों का कोई प्रविधान न होने के कारण संबंधित लोगों को पेंशन प्रदान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को अवगत कराया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मुद्दे का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय को इसका संबंधित नियमों के आधार पर यथाशीघ्र समाधान करने को कहा। प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय ने इस मामले को सुलझाते हुए जम्मू कश्मीर सरकार को लिखा कि लद्दाख के संबंधित पूर्व विधायकों की पेंशन व अन्य भत्तों का भुगतान जम्मू कश्मीर विधानसभा सचिवालय द्वारा किया जाएगा।

इस निर्देश का संज्ञान लेते हुए उपराज्यपाल ने संबंधित प्रशासन को यह मामला हल करने को कहा। इसके बाद जम्मू कश्मीर के कानून, न्याय व संसदीय मामले विभाग के सचिव अचल सेठी ने गत आठ दिसंबर को इस संदर्भ में आवश्यक अधिसूचना भी जारी कर दी। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग ही संबंधित भुगतान के लिए आवश्यक बजटीय प्रविधान करते हुए पेंशन व अन्य भत्तों के भुगतान की प्रक्रिया संबंधित ट्रेजरी अथवा बैंक के जरिए तय करेगा। विभाग ने पारिवारिक पेंशन व अन्य भत्तों के लिए लद्दाख के 26 पूर्व विधायकों व एमएलसी और अन्य लाभार्थियों की सूची भी अधिसूचित कर दी है।

लाभार्थियों को प्रति माह लगभग 18 हजार से 84 हजार रुपये दिए जाएंगे। इनमें पूर्व विधायक कमर अली अखून को सभी भत्तों समेत 84 हजार रुपये बतौर पेंशन, पूर्व विधायक त्सेतन नांग्याल को 72 हजार रुपये, नवांग रिग्जिन जोरा को 78 हजार रुपये, सोनम वांग्चुक को 70 हजार रुपये बतौर पेंशन हर माह मिलेंगे। इसी तरह पूर्व एमएलसी शिङ्क्षरग दोर्जे को 68 हजार और पूर्व एमएलसी अहमदुल्ला आजाद की दोनों पत्नियों जिला मालू और हसीना बानो को 18750-18750 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। 


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