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ऊधमपुर में ट्रक पर पेट्रोल बम फेंकने के 11 आरोपित बरी

वर्ष 2015 में बीफ बैन के चलते हुई हिसा के दौरान ऊधमपुर में एक ट्रक पर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में आरोप साबित न होने पर कोर्ट ने सभी 11 आरोपितों को बरी कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 01 Feb 2020 09:06 AM (IST)Updated: Sat, 01 Feb 2020 09:06 AM (IST)
ऊधमपुर में ट्रक पर पेट्रोल बम  फेंकने के 11 आरोपित बरी
ऊधमपुर में ट्रक पर पेट्रोल बम फेंकने के 11 आरोपित बरी

जेएनएफ, जम्मू : वर्ष 2015 में बीफ बैन के चलते हुई हिसा के दौरान ऊधमपुर में एक ट्रक पर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में आरोप साबित न होने पर कोर्ट ने सभी 11 आरोपितों को बरी कर दिया है।

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इस हमले में ट्रक चालक फ्याज अहमद भट्ट, सह-चालक शौकत अहमद व क्लीनर जाहिद सभी निवासी अनंतनाग बुरी तरह झुलस गए थे। बाद में नई दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में उपचार क्लीनर जाहिद अहमद की मौत हो गई थी।

पुलिस केस के मुताबिक नौ अक्टूबर 2015 को रात करीब 12 बजे आरोपित वरिद्र सिंह, हरीश सिंह, संदूर सिंह, राहुल शर्मा, रामेश्वर सिंह, रोहित शर्मा, बलराम सिंह, अमित सिंह, विकास शर्मा, दानिश व जसबीर सिंह भीड़ के साथ जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने-जाने वाले वाहनों पर पत्थर मार रहे थे। इस दौरान उन्होंने जम्मू से श्रीनगर जा रहे ट्रक को रोका और उसके केबिन में पेट्रोल बम फेंका। केबिन में फ्याज अहमद भट्ट, शौकत अहमद व जाहिद बैठे थे, जो बुरी तरह झुलस गए। इस पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पूरी की और 11 आरोपितों के खिलाफ चालान पेश किया।

केस की सुनवाई के दौरान पुलिस यह साबित नहीं कर पाई कि आरोपितों ने ही पेट्रोल बम फेंका था। पुलिस मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी कोर्ट में साबित नहीं कर पाई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का बयान भी दर्ज नहीं करवाया। पुलिस आरोपितों पर आरोप साबित करने में नाकाम रही, जिसका लाभ कोर्ट ने आरोपितों को देते हुए उन्हें बरी कर दिया।


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