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बन टोल प्लाजा हमले में पकड़े तीन आरोपितों का रिमांड दस दिन बढ़ा

-तीनों आरोपितों को शनिवार को एनआइए की विशेष अदालत में किया गया पेश -सात दिन तक नगरोटा पुलिस ने कस्टडी में थे जैश के तीनों ओजीडब्ल्यू

By JagranEdited By: Published: Sun, 16 Feb 2020 10:03 AM (IST)Updated: Sun, 16 Feb 2020 10:03 AM (IST)
बन टोल प्लाजा हमले में पकड़े तीन आरोपितों का रिमांड दस दिन बढ़ा
बन टोल प्लाजा हमले में पकड़े तीन आरोपितों का रिमांड दस दिन बढ़ा

जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन टोल प्लाजा के पास हुए आतंकवादी हमले में पकड़े गए पुलवामा के तीन ओवरग्राउंड वर्कर्स का रिमांड दस दिन बढ़ा दिया है। स्थानीय पुलिस से इस मामले की जांच अपने हाथ में लेने वाली एनआइए ने शनिवार को तीनों आरोपितों, सोहेल लोन, जहूर अहमद व सुहेल मंजूर को एनआइए की विशेष कोर्ट में पेश किया और दस दिन के रिमांड मांगाी। एनआइए के विशेष जज सुभाष चंद्र गुप्ता ने केस डायरी पर गौर करने के बाद एनआइए की दस दिन के रिमांड पर भेजने की मांग स्वीकार कर की। दस फरवरी को नगरोटा पुलिस ने तीनों को सात दिन के रिमांड पर लिया था। रिमांड अवधि कल, रविवार को समाप्त हो रही थी, लिहाजा एनआइए ने शनिवार को इन्हें कोर्ट में पेश करके रिमांड ली। केंद्र सरकार ने इस केस की जांच एनआइए को सौंपी थी और गत दिवस कोर्ट ने नगरोटा पुलिस को तीनों आरोपितों को केस रिकार्ड के साथ एनआइए को सौंपने का निर्देश दिया था।

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केस डायरी में कहा गया कि तीनों आरोपितों को 31 जनवरी को उस समय गिरफ्तार किया गया, जब उनके तीन साथियों ने नगरोटा के बन टोल प्लाजा के निकट सुरक्षाबलों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी करते हुए भागने का प्रयास किया। सुरक्षा बलों ने तीन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को मार गिराया था, जबकि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपित आतंकी संगठन जैश के लिए ओजीडब्ल्यू के रूप में काम कर रहे थे। पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या का प्रयास, साजिश रचने, देशद्रोह के साथ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।


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