जम्मू में सख्ती से लागू हुआ 84 घंटे का लॉकडाउन, जरूरी सेवाएं भी आशिंक रूप से ही रहेंगी जारी, शादी का कार्ड होगा कर्फ्यू पास
कोविड-19 चेन तोड़ने के लिए प्रशासन की ओर से वीरवार शाम को शुरू किया गया 84 घंटे का लॉकडाउन काफी सख्ती से लागू किया गया है। पिछले सप्ताह लगाए गए कोरोना कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई थी
जम्मू, जागरण संवाददाता। कोविड-19 चेन तोड़ने के लिए प्रशासन की ओर से वीरवार शाम को शुरू किया गया 84 घंटे का लॉकडाउन काफी सख्ती से लागू किया गया है। पिछले सप्ताह लगाए गए कोरोना कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई थी लेकिन इस बार लॉकडाउन में जम्मू जिला प्रशासन ने आवश्यक सेवाओं को भी आंशिक रूप से ही जारी रखने की अनुमति दी है।
सोमवार सुबह सात बजे तक जारी रहने वाले इस लॉकडाउन के दौरान राशन, फल-सब्जियों व दूध-दही जैसी जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए भी केवल चार घंटे का समय दिया गया है। इस लॉकडाउन में केवल दवाई की दुकानों व पेट्रोल-एलपीजी समेत कुछ अन्य जरूरी सेवाओं को ही पूरा दिन खुलने की अनुमति दी गई है।
जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग की ओर से वीरवार दोपहर को लॉकडाउन के दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों को लेकर विस्तृत आदेश जारी किया गया जिसमें साफ किया गया है कि फल-सब्जियों की मंडिया भी केवल सुबह छह बजे से लेकर सुबह दस बजे तक ही खुली रहेंगी। इसके अलावा शहर के गली-मुहल्लों में स्थित राशन व अन्य जरूरी सामान की दुकानों को भी इसी चार घंटे के दौरान खोलने की अनुमति दी गई है। आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी गैर जरूरी गतिविधि के लिए किसी को कहीं आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आरपीसी की धारा 188 के तहत एफआइआर दर्ज की जाएगी।
वेयर हाउस भी रहेगा बंद
लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को हालांकि आंशिक रूप से खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन जम्मू की सबसे बड़ी अनाज मंडी वेयर हाउस-नेहरू मार्केट ने अपने स्तर पर फैसला लिया है कि लॉकडाउन के दौरान वे अपनी दुकानें पूर्ण रूप से बंद रखेंगे। ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस-नेहरू मार्केट के प्रधान दीपक गुप्ता के अनुसार फेडरेशन की एक आपात बैठक में निर्णय लिया गया कि कोविड-19 चेन को तोड़ने में सरकार की मदद करने के लिए वेयर हाउस-नेहरू मार्केट व साथ लगती मार्केट में लॉकडाउन का पूरा पालन किया जाएगा। इस दौरान राशन सप्लाई पर दीपक गुप्ता ने कहा कि वैसे तो प्रदेश के हर हिस्से में राशन की पर्याप्त सप्लाई की गई है लेकिन हमने अपने फोेन नंबर जारी कर दिए है और अगर किसी को अति आवश्यकता होगी तो फोन पर अार्डर लेकर सप्लाई भेजी जाएगी।
लॉकडाउन में इनकी रहेगी छूट
दवाई की दुकानें, टेस्टिंग लेबोरेटरी,
क्लीनिक व चश्में की दुकानें
पेट्रोल व एलपीजी एजेंसियां
कृषि गतिविधियां व कृषि उपकरणों व खाद आदि बेचने वाली दुकानें
पशु चारा बेचने वाली दुकानें
एटीएम
प्रिंट एंड इलेक्ट्रानिक मीडिया
ई-कामर्स व आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी
होटलों के भीतर रेस्तरां
सभी औद्योगिक गतिविधियां
सभी विकास कार्य व खनन
स्वास्थ्य विभाग व नगरनिगम के कर्मचारियों को पहचान पत्र दिखाने पर आने-जाने की छूट
कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर
अंतर-राज्यीय व अंतर-जिला आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई
सभी सरकारी कर्मचारियों को पहचान पत्र दिखाने पर आने-जाने की छूट
माल-मवेशियों के साथ गुज्जर-बक्करवालों को आने-जाने की छूट
इन गतिविधियों की रहेंगी आंशिक छूट (केवल सुबह छह बजे से सुबह दस बजे तक)
गली-मुहल्लों में स्थित खुदरा किरयाना दुकानें
दूध-दही संबंधी दुकानें
फल-सब्जियां बेचने वाली मंडिया, दुकानें व रेेहड़ियां
बेकरी, मीट व चिकन दुकानें
लॉकडाउन में यह रहेंगे पूर्ण प्रतिबंध
किसी भी गैर जरूरी गतिविधि के लिए किसी को भी कहीं आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।
सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
सभी शापिंग काम्पलेक्स, बाजार, सैलून, सिनेमा घर, रेस्तरां व बॉर, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल, पार्क, चिड़ियां घर।
शादी का कार्ड होगा कर्फ्यू पास
लॉकडाउन के दौरान अगर किसी को शादी समारोह में हिस्सा लेना है तो उनके शादी के कार्ड को कर्फ्यू पास माना जाएगा। पहले से निर्धारित मानदंड के अनुसार 50 लोग शादी में हिस्सा ले सकते है। अंतिम यात्रा में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। शादी समारोह के लिए बैंक्वेट हाॅल वालों को 48 घंटे पूर्व संबंधित तहसीलदार को सूचित करना होगा।
कोविड कंट्रोल रूम स्थापित-जम्मू जिला प्रशासन ने आम लोगों की मदद के लिए कोविड कंट्रोल रूम स्थापित किया है जो 24 घंटे काम करेगा। किसी भी आपात स्थिति में 0191-2571616, 0191-2571912 पर संपर्क किया जा सकता है या फिर 9622011623 व 8825081695 पर वटसएप किया जा सकता है।