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Jammu Kashmir : डीसी पुलवामा को दस हजार जुर्माना, वूलर झील अतिक्रमण पर एटीआर पेश करने के निर्देश

कश्मीर की वूलर झील व आसपास के इलाकों में 640 कनाल जमीन पर हुए अतिक्रमण के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की दिशा में उठाए गए कदमों की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Thu, 02 Sep 2021 11:24 AM (IST)Updated: Thu, 02 Sep 2021 11:24 AM (IST)
Jammu Kashmir : डीसी पुलवामा को दस हजार जुर्माना, वूलर झील अतिक्रमण पर एटीआर पेश करने के निर्देश
सिटी जज जम्मू ने नामी बदमाश विशु शर्मा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

जम्मू, जेएनएफ: हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर को दस हजार रुपये जुर्माने के साथ अगली सुनवाई के दौरान स्वयं पेश होने का निर्देश दिया है। बेंच ने डीसी पुलवामा से सोलिड वेस्ट फेंके जाने के मामले में रिपोर्ट तलब की थी लेकिन उन्होंने यह रिपोर्ट पेश नहीं की।

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याचिका में कहा गया था कि पुलवामा में ऐसे स्थान पर कूड़ा फेंका जा रहा है, जो जगह इस काम के लिए निर्धारित नहीं थी। मामले की सुनवाई के दौरान सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल बीए डार ने बेंच को बताया कि उन्होंने इस संदर्भ में पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखा था लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बेंच ने इस पर कहा कि उन्हें इससे कोई लेनादेना नहीं कि आपकी तरफ से क्या संवाद किया गया। बेंच को इतना पता है कि दो जून 2021 को जो निर्देश दिए गए थे, उनका पालन नहीं किया गया। बेंच ने केस की अगली तारीख 15 सितंबर को निर्धारित करते हुए डीसी को पेश होने व दस हजार रुपये जुर्माना जमा करवाने का निर्देश दिया।

एटीआर पेश करने के निर्देश: कश्मीर की वूलर झील व आसपास के इलाकों में 640 कनाल जमीन पर हुए अतिक्रमण के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की दिशा में उठाए गए कदमों की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। बेंच ने कहा है कि अगली सुनवाई के दौरान एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की जाए। मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया कि झील के संरक्षण व प्रबंधन के लिए 200 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। बेंच ने इस राशि के खर्च का ब्यौरा भी पेश करने का निर्देश दिया है।

जमानत अर्जी खारिज: सिटी जज जम्मू ने नामी बदमाश विशु शर्मा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि आरोपित व उसके साथियों के खिलाफ बख्शी नगर व नवाबाद पुलिस स्टेशन में अपहरण, मारपीट व आमर्स एक्ट के तहत कई केस दर्ज है। इनमें से अधिकांश मामलों में केस की जांच अभी जारी है। ऐसे में आरोपित के जमानत पर रिहा होने से इन केसों की जांच पर असर पड़ सकता है।


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