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रूबिया सैयद के अपहरण और एयरफोर्स के पांच अधिकारियों की हत्या मामले में यासिन मलिक केस में नहीं हो पाई सुनवाई

पूर्व मुख्यमंत्री एवं देश के तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रूबिया सैयद के अपहरण और एयरफोर्स के पांच अधिकारियों की हत्या के मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो पाई।

By Preeti jhaEdited By: Published: Wed, 06 Nov 2019 10:20 AM (IST)Updated: Wed, 06 Nov 2019 10:20 AM (IST)
रूबिया सैयद के अपहरण और एयरफोर्स के पांच अधिकारियों की हत्या मामले में यासिन मलिक केस में नहीं हो पाई सुनवाई
रूबिया सैयद के अपहरण और एयरफोर्स के पांच अधिकारियों की हत्या मामले में यासिन मलिक केस में नहीं हो पाई सुनवाई

जम्मू, जेएनएन।  जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं देश के तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रूबिया सैयद के अपहरण और एयरफोर्स के पांच अधिकारियों की हत्या के मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो पाई। इस मामले में मुख्य आरोपित यासिन मलिक को सुनवाई के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपलब्ध कराया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक जेल में कैद शौकत बख्शी को पेश नहीं किया जा सका।

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इस कारण टाडा कोर्ट जम्मू ने केस की सुनवाई 26 नवंबर तक स्थगित कर दी। कोर्ट ने इस मामले में अन्य आरोपित मुश्ताक अहमद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने मुश्ताक अहमद की जमानत देने वाले को भी पेश करने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके खिलाफ ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। मंगलवार की सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल नई दिल्ली के सुपरिटेंडेंट ने यासिन मलिक को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के लिए उपलब्ध करवाया।

इस मामले में एक अन्य आरोपित शौकत अहमद बख्शी उत्तर प्रदेश की आंबेडकर नगर जेल में कैद है, लेकिन जेल के सीनियर सुपरिटेंडेंट ने सुरक्षा कारणों से आरोपित को पेश करने में असमर्थता व्यक्त की। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इसके लिए उचित प्रबंध करने का निर्देश दिया। इस मामले में कई अन्य आरोपित मंगलवार की सुनवाई के दौरान पेश रहे, लेकिन जेएंडके हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वर्क सस्पेंड के चलते उनके वकील पेश नहीं हुए।

कोर्ट ने इन आरोपितों को भी हिदायत दी कि अगली सुनवाई को वे अपने वकील के साथ पेश हो।डॉ. रूबिया सैयद अपहरण केस में सीबीआइ चालान के मुताबिक श्रीनगर के सदर पुलिस स्टेशन में आठ दिसंबर 1989 को रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसके अनुसार रूबिया सैयद मिनी बस में ललदेद अस्पताल श्रीनगर से नौगाम स्थित अपने घर जा रही थी, जब कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने उसका अपहरण किया। सीबीआइ ने जांच पूरी करने के बाद 18 सितंबर 1990 को जम्मू की टाडा कोर्ट में आरोपितों के खिलाफ चालान पेश किया।

सीबीआई के दूसरे चालान के मुताबिक 25 जनवरी 1990 की सुबह करीब साढ़े सात बजे रावलपोरा में किराये पर रह रहे एयरफोर्स एयरफोर्स की गाड़ी के लिए सनत नगर क्रासिंग पर खड़े थे, जब आतंकवादियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। उस समय वहां एक महिला समेत एयरफोर्स के करीब चालीस अधिकारी मौजूद थे जो गंभीर रूप से घायल हुए। दो अधिकारियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन अन्य ने बाद में दम तोड़ दिया। सीबीआई ने जांच पूरी करने के बाद यासिन मलिक व अन्य के खिलाफ टाडा कोर्ट जम्मू में चालान पेश किया था। अब इन दोनों मामलों में आरोप तय/खारिज करने पर बहस होनी है। 


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