TADA Court ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ मामले में सुनवाई करने का जारी किया आदेश
टाडा कोर्ट ने भारतीय वायुसेना कर्मियों की हत्या के मामले में 26 नवंबर को सुनवाई करने का आदेश जारी किया है। इस मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक आरोपी है।
श्रीनगर, एएनआई। टाडा कोर्ट ने भारतीय वायुसेना कर्मियों की हत्या के मामले में 26 नवंबर को सुनवाई करने का आदेश जारी किया है। इस मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक आरोपी है। न्यायालय ने उसके खिलाफ सुनवाई करने का आदेश दिया है।
जानकारी हो कि 1990 में वायु सेना के पांच जवानों की श्रीनगर में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में शामिल अलगाववादी नेता यासीन मलिक अब तिहाड़ जेल में है। इस केस की सुनवाई जम्मू के टाडा कोर्ट में चल रही है। 1990 से जमानत पर चल रहे यासीन मलिक को अभी कुछ महीने पहले ही पकड़ा गया है। यासीन मलिक को एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में भी पकड़ा है।
मालूम हो कि 1989 में पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अपहरण मामले में भी यासीन आरोपी है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर शहर में वायु सेना कर्मियों की हत्या की वारदात हुई थी।
जानकारी के अनुसार सीबीआई की ओर से 1990 में ही दो मामलों का चालान पेश किया जा चुका है। 1995 में यासीन ने इस मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। साल 2008 में यासीन ने इस मामले की सुनवाई को जम्मू से श्रीनगर स्थानांतरित करने की याचिका भी दायर की थी। लेकिन अप्रैल 2019 में सीबीआई ने यासीन की याचिका को चुनौती दी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
इस मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक आरोपी है। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई एक अक्टूबर तक स्थगित कर दी थी।