सुप्रीम कोर्ट ने वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और जम्मू- कश्मीर सरकार से मांगा जवाब
वैष्णो देवी यात्रा के लिए एनजीटी ने श्राइन बोर्ड को आदेश दिया था कि इस रास्ते पर केवल पैदल यात्री और बैटरी कारें चलेंगी। घोड़े, टट्टू और पालकी की सुविधा नहीं मिलेगी।
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और जम्मू- कश्मीर सरकार से घोड़ों और खच्चरों के पुनर्वास योजना की स्थिति पर उत्तर देने के लिए कहा है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने घोड़े और खच्चरों से श्रद्धालुओं को वैष्णोदेवी मंदिर तक लाने-ले जाने में लगे लोगों के लिए पुनर्वास योजना पर जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से दाखिल स्थिति रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की थी।कटरा से वैष्णोदेवी मंदिर तक घोड़े और खच्चरों के आने-जाने पर रोक लगा दी गई है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के कार्यकारी अध्यक्ष जवाद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि वह पुनर्वास कार्यक्रम को लागू करने में चूक पर स्पष्टीकरण के लिए राज्य के मुख्य सचिव को तलब करना चाहती थी, हालांकि राज्य के वकील की विनती के बाद अधिकरण ने समय सीमा के बारे में अवगत कराने के लिए उन्हें 1 दिन का वक्त दिया था कि सरकार एनजीटी के निर्देशों का कब पालन करेगी।
पीठ ने कहा था कि हालांकि वकील जीएम कवूसा के अनुरोध के बाद उन्हें स्पष्ट बयान देने के लिए 1 दिन का वक्त दिया जा सकता है कि राज्य पुनर्वास योजना तैयार करने और उसे लागू करने के लिए अधिकरण के निर्देशों का आखिर कब पालन करेगा।
पूर्व में एनजीटी ने घोड़ा और खच्चर तथा इसके मालिकों की पुनर्वास योजना पर उसके आदेश का उल्लंघन करने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। पीठ ने जम्मू-कश्मीर सरकार, श्री माता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड और घोड़ा-खच्चर मालिकों के संगठन के प्रतिनिधियों सहित सभी पक्षों को साथ बैठकर समाधान निकालने को कहा था।
माता वैष्णो देवी यात्रियों की संख्या कर दी है सीमित
एनजीटी ने माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा पर एक दिन में 50 हजार श्रद्धालुओं की संख्या सीमित कर दी है।इससे बिना पर्ची के कटरा पहुंचने वाले यात्रियों को खासी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि यात्रियों की संख्या ज्यादा होने पर अब नई पर्ची जारी नहीं की जाएगी।
यात्रा की ऑनलाइन पर्ची लेना रहेगा लाभकारी
यदि आप कटरा के पंजीकरण कार्यालय में यात्रा की पर्ची लेने पहुंचे और यात्रियों की संख्या अधिक हुई तो हो सकता है कि आपको वहीं रुकना पड़े। ऐसी स्थिति में आपको यात्रा के लिए अगले दिन की पर्ची मिलेगी। इसलिए माता के धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑन लाइन पर्ची लेना ज्यादा लाभकारी रहेगा।
कटरा में गंदगी करने पर देना होगा जुर्माना
एनजीटी के आदेश के मुताबिक माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु और वहां का प्रशासन इस पवित्र स्थान पर स्वच्छता को लेकर खास सतर्क रहे। एनजीटी ने प्रशासन को आदेश दिया है कि यदि कोई भी कटरा में गंदगी करता पाया जाता है तो उस पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए।
नए रास्ते पर नहीं मिलेंगी यह सुविधाएं
माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए एनजीटी ने श्राइन बोर्ड को आदेश दिया था कि इस रास्ते पर केवल पैदल यात्री और बैटरी कारें चलेंगी। यानि इस रास्ते पर घोड़े, टट्टू और पालकी की सुविधा नहीं मिलेगी। इस रास्ते पर आप बैटरी कार के जरिए अपनी यात्रा कर सकते हैं।
ठहरने की व्यवस्था का रखें खास ख्याल
एनजीटी ने अपने फैसले में कहा कि माता वैष्णो देवी के आसपास के इलाको में कोई नया निर्माण नहीं होगा।इससे वहां आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत हो सकती है। आपको बता दें कि जैसे-जैसे माता के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, वैसे-वैसे कटरा में ठहरने के लिए बनने वाले होटलों की संख्या में भी बंपर बढ़ोतरी हुई है। इसलिए अभी तक किसी को भी यहां ठहरने को लेकर ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। इसलिए आप जब भी माता के दर्शन के लिए जाएं अपने ठहरने की व्यवस्था का प्रबंध पहले से ही करके चलें।