कुपवाड़ा में अवैध स्टोन क्रशर बंद करने के निर्देश
जेएनएफ, जम्मू : हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिए हैं
जेएनएफ, जम्मू : हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि जिले में अवैध रूप से चल रहे सभी स्टोन क्रशर को बंद करवाया जाए। बेंच ने यह निर्देश प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद दिए। रिपोर्ट में बोर्ड ने कहा कि बंद करने के निर्देश के बावजूद जिले में अभी भी कई स्टोन क्रशर अवैध रूप से चल रहे हैं। इस पर बेंच ने सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर एडिशिनल एडवोकेट जनरल बीए डार से स्पष्टीकरण मांगा तो उन्होंने भी मामले में अनभिज्ञता जाहिर की। इस पर बेंच ने कहा कि वर्ष 2014 में हाईकोर्ट ने कुपवाड़ा जिले में मवार नाले के साथ चल रहे स्टोन क्रशर व हॉट मिक्स प्लांट बंद करने के निर्देश दिए थे। लिहाजा डिप्टी कमिश्नर चार दिसंबर तक इस पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। मामले की सुनवाई के दौरान बेंच को बताया गया कि स्टोन क्रशर व हॉट मिक्स प्लांट के लिए अलग से जगह निर्धारित करने के लिए राज्य के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है।
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चयन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश
जम्मू : हाईकोर्ट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनामिक्स के पद भरने के लिए शुरू की गई चयन प्रक्रिया को जारी रखने के निर्देश दिए है। डॉ. शौकत अनवर भट्ट ने इस चयन प्रक्रिया को खारिज करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने इंटरव्यू लेने वाले पैनल को खारिज कर नया पैनल गठित करने की मांग करते हुए कहा कि पैनल का गठन यूजीसी नियमों के विरुद्ध किया गया है। याची ने यूनिवर्सिटी की ओर से शार्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची खारिज करने की भी मांग की लेकिन हाईकोर्ट ने इस मांग को ठुकराते हुए कहा कि 28 अप्रैल 2017 को जारी अधिसूचना के तहत अभी तक चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। ऐसे में जब प्रक्रिया पूरी ही नहीं हुई, तो उस पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता।