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Schools Reopen in Jammu Kashmir : जम्मू कश्मीर में लगेंगी 10वीं और 12वीं की कक्षाएं, सरकार ने दी अनुमति

बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले जा सकते है। इसके लिए विद्यार्थियों की वैक्सीनेशन जरूरी है। पचास फीसद से ज्यादा बच्चों को एक दिन में बुलाया नहीं जा सकता। जो बच्चे स्कूल आना चाहते है उनके अभिभावकों से इजाजत लेनी होगी। स्कूल परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा।

By Lokesh Chandra MishraEdited By: Published: Sun, 05 Sep 2021 07:15 PM (IST)Updated: Sun, 05 Sep 2021 07:15 PM (IST)
Schools Reopen in Jammu Kashmir : जम्मू कश्मीर में लगेंगी 10वीं और 12वीं की कक्षाएं, सरकार ने दी अनुमति
विद्यार्थियों के अभिभावकों की अनुमति लेना जरूरी होगा। अन्य कक्षाओं के लिए स्कूल बंद रहेंगे।

जम्मू, राज्य ब्यूरो :

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केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में दसवीं और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है मगर इसके लिए बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों व स्टाफ का वैक्सीनेशन हुआ होना जरूरी होगा। दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना लाजिमी होगा। साथ ही पचास फीसद विद्यार्थियों को एक दिन में बुलाया जा सकता है। इतना नहीं विद्यार्थियों के अभिभावकों की अनुमति लेना जरूरी होगा। अन्य कक्षाओं के लिए स्कूल बंद रहेंगे।

कोरोना से उपजी स्थिति में लगातार हो रहे सुधार को देखते हुए सरकार ने यह अहम फैसला किया है। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव , वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, जम्मू और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर में कोरोना की स्थिति पर 3 सितंबर 2021 को चर्चा की। बैठक में प्रति दस लाख की तुलना में सप्ताह में आने वाले मामलों, संक्रमण दर, अस्पतालों में बेड की क्षमता, वैक्सीनेशन अभियान पर ध्यान देने पर जोर दिया गया। राज्य कार्यकारी समिति ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 24 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी रहेंगे।

बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले जा सकते है। इसके लिए विद्यार्थियों की वैक्सीनेशन जरूरी है। पचास फीसद से ज्यादा बच्चों को एक दिन में बुलाया नहीं जा सकता। जो बच्चे स्कूल आना चाहते है, उनके अभिभावकों से इजाजत लेनी होगी। स्कूल परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। स्कूल गेट पर वैक्सीनेशन की जांच की जाएगी। अगर किसी विद्यार्थी या टीचर या स्टाफ कर्मी को सर्दी, जुकाम, बुखार की शिकायत होगी, उसे गेट के अंदर प्रवेश नहीं किया जाएगा। दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने के लिए संबंधित डिप्टी कमिश्नर से इजाजत लेनी होगी। कोरोना उपयुक्त व्यवहार का पालन करना होगा।

विद्यार्थियों को आरटीपीसीआर या कोविड रेपिड एंटीजन टेस्ट हुआ होना चाहिए। एक दिन में पचास फीसद से अधिक विद्यार्थियों को नहीं बुलाया जा सकता। सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग, नीट जैसी प्रतिस्पर्धा की परीक्षा के लिए कोचिंग केंद्रों को खोला जा सकता है। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सौ फीसद स्टाफ व विद्यार्थियों की वैक्सीनेशन होनी चाहिए। अन्य कोचिंग केंद्र बंद रहेंगे।


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