रोशनी एक्ट का फायदा पाने वालों की सूची पेश करने के निर्देश
जागरण संवाददाता, जम्मू : राज्य हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों से प्रीमियम ल
जागरण संवाददाता, जम्मू : राज्य हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों से प्रीमियम लेकर मालिकाना अधिकार दिये जाने के लिए वर्ष 2001 में बने रोशनी एक्ट के तहत अभी तक फायदा लेने वालों लोगों की पूरी सूची पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने इस रोशनी योजना को बंद करने संबंधी जारी सरकारी आदेश को भी बेंच के सामने रखने को कहा। बेंच ने दो सप्ताह के भीतर यह जानकारी मुहैया करवाने का निर्देश दिया है।
एडवोकेट अंकुर शर्मा ने हाईकोर्ट में रोशनी एक्ट को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की थी जिसमें 18 नवंबर को बेंच ने इस एक्ट के तहत हर तरह के लेनदेन पर रोक लगा दी थी और निर्देश दिया था कि अगली सुनवाई तक इस एक्ट के तहत किसी को भी जमीन का मालिकाना अधिकार न दिया जाए। इसके बाद 28 नवंबर को राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में प्रदेश प्रशासनिक परिषद ने इस योजना को ही बंद कर दिया। अंकुर शर्मा ने सुनवाई के दौरान यह तर्क दिया कि इस योजना का केवल राज्य के नेताओं, प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने लाभ उठाया और सरकारी जमीनों पर कब्जों को वैध कराया। उन्होंने पिछली सुनवाई के दौरान भी रोशनी एक्ट का फायदा उठाने वालों की सूची बेंच के सामने पेश किये जाने की मांग करते हुए सरकारी जमीन वापस लेने की मांग की थी। बेंच ने सरकार को एक्ट के तहत जमीनों का मालिकाना अधिकार पाने वाले सभी लोगों की सूची मांगी है। एडवोकेट अंकुश शर्मा की मानें तो कब्जे वाली सरकारी जमीनों का मालिकाना अधिकार पाने वालों से जमीन वापस लेने की दिशा में यह पहला कदम है और उन्होंने बेंच के सामने इस असंवैधानिक कानून की आड़ में सरकारी जमीनों का मालिक बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है।