Jammu Kashmir: कारावास सेवा के भर्ती नियम तय, प्रतियोगी परीक्षा या पदोन्नति से होगी अधिकारियों की भर्ती
कारावास विभाग में आइजी के एक पद पर आइपीएस रैंक का अधिकारी डेपुटेशन से आएगा। वहीं डीआइजी का पद प्रमोशन से भरा जाएगा। सीनियर सुपरिटेंडेंट का पद शत-प्रतिशत प्रमोशन से भरा जाएगा। विभाग में डॉक्टरों के पद स्वास्थ्य विभाग से डेपुटेशन के जरिए भरे जाएंगे।
जम्मू, राज्य ब्यूरो: प्रदेश सरकार ने जम्मू कश्मीर कारावास राजपत्रित सेवा के भर्ती नियम तय कर दिए हैं। इस सेवा के लिए अधिकारियों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा या पदोन्नति से होगी। बुधवार को गृह विभाग के प्रमुख सचिव शालीन काबरा ने प्रदेश प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया।
आदेश में स्पष्ट है कि तय नियमों के तहत कारावास विभाग अपने रिक्त पदों को भरने के लिए इन्हें आयोग या विभागीय पदोन्नति समिति को भेजेगा। इनमें से 25 फीसद पद टाइम स्केल के पे क्लास-पांच वर्ग के होंगे। प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चुने जाने वाले इस सेवा के अधिकारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा देनी होगी।
कारावास राजपत्रित सेवा में पे लेवल-13 में इंस्पेक्टर जनरल का एक पद, पे लेवल-12 में डीआइजी का एक पद, पे लेवल-11 में सीनियर सुपरिंटेंडेंट के दो पद, फिजीशियन बी ग्रेड के तीन पद व चीफ अकाउंट अधिकारी का एक पद होगा। इसके साथ ही पे लेवल-नौ में असिस्टेंट सर्जन के 15 पद, डेंटल सर्जन के दो पद होंगे। इस राजपत्रित सेवा में पे लेवल-8 में सुपरिटेंडेंट आफ जेल के 15 पद व अकाउंट अधिकारियों के चार पद होंगे।
कारावास विभाग में आइजी के एक पद पर आइपीएस रैंक का अधिकारी डेपुटेशन से आएगा। वहीं, डीआइजी का पद प्रमोशन से भरा जाएगा। सीनियर सुपरिटेंडेंट का पद शत-प्रतिशत प्रमोशन से भरा जाएगा। विभाग में डॉक्टरों के पद स्वास्थ्य विभाग से डेपुटेशन के जरिए भरे जाएंगे। वहीं, जेल सुपरिंटेंडेंट के पदों के लिए 50 फीसद पदों के लिए सीधी भर्ती होगी। शेष 50 फीसद पदों को पदोन्नति से भरा जाएगा। अकाउंट अधिकारी जम्मू कश्मीर अकाउंट सेवा से डेपुटेशन से आएंगे।