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Jammu Kashmir: रियासी में ईंट-भट्ठा लाइसेंस के खिलाफ दायर याचिका खारिज

हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने रियासी में ईंट भट्ठे का लाइसेंस रिन्यू करने संबंधी 4 जून 2020 को जारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें कोई जनहित का मुद्दा है और लाइसेंस भी कानून के तहत रिन्यू हुआ है।

By Vikas AbrolEdited By: Published: Tue, 30 Mar 2021 08:12 PM (IST)Updated: Tue, 30 Mar 2021 08:12 PM (IST)
Jammu Kashmir: रियासी में ईंट-भट्ठा लाइसेंस के खिलाफ दायर याचिका खारिज
ईंट भट्ठे का लाइसेंस रिन्यू करने संबंधी जारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

जम्मू, जेएनएफ । हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने रियासी में ईंट भट्ठे का लाइसेंस रिन्यू करने संबंधी 4 जून 2020 को जारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

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याची ने खुद को समाज सेवक बताते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में पेश किया था लेकिन हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने चुनौती को खारिज करते हुए कहा कि याची न तो कोई समाज सेवक लग रहा है और न ही इसमें कोई जनहित का मुद्दा है और लाइसेंस भी कानून के तहत रिन्यू हुआ है। लिहाजा इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं।

जमानत अर्जी खारिज

जम्मू, जेएनएफ : एनआइए कोर्ट श्रीनगर ने पुलवामा निवासी गुलाम मोहम्मद हुर्रा की जमानत अर्जी काे खारिज कर दिया है। हुर्रा को पुलिस ने गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने पाया कि आरोपित पर युवाओं को आतंकवाद की तरफ धकेलने जैसा गंभीर आरोप है और ऐसे गंभीर आरोपों की शुरूआती जांच में आरोपित को जमानत पर रिहाई नहीं दी जा सकती।


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