जम्मू में किराना व इलेक्ट्रानिक तीन दिन, कपड़े की दुकानें दो दिन खोलने की मिली अनुमति
जागरण संवाददाता जम्मू प्रदेश के अन्य इलाकों की तरह सोमवार से जम्मू जिले में भी अनलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब जिले में किराना व इलेक्ट्रानिक की दुकानें तीन दिन और कपड़े की दुकानें दो दिन खोलने की मिली अनुमति।
जागरण संवाददाता, जम्मू : प्रदेश के अन्य इलाकों की तरह सोमवार से जम्मू जिले में भी अनलाक की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। जिला प्रशासन की ओर से सोमवार सुबह सात बजे से सभी गैर-जरूरी गतिविधियों को भी अनुमति दी गई है लेकिन इसके लिए कुछ प्रतिबंध लागू किए गए है। जम्मू जिले में सभी दुकानों को शाम पांच बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। दूसरे जिलों की तरह जम्मू में भी शुक्रवार रात आठ बजे से लेकर सोमवार सुबह सात बजे तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा और हर रोज रात आठ बजे से कोरोना कर्फ्यू लागू होगा।
अनलाक प्रक्रिया को लेकर प्रदेश आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से गाइडलाइंस जारी किए जाने के बाद जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने रविवार देर रात आर्थिक गतिविधियों की अनुमति को लेकर आदेश जारी किया। जिला प्रशासन ने सभी दुकानों को दो हिस्सों में बांटा है। एक श्रेणी के दुकानों को सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खोलने की अनुमति दी गई है जबकि दूसरी श्रेणी की दुकानें केवल मंगलवार व वीरवार को ही खुली रहेंगी। प्रदेश स्तर पर जारी गाइडलाइंस में हालांकि इंडोर शापिग माल्स को 25 फीसद क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन जिला प्रशासन ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। आदेश में कहा गया है कि इन शापिग माल्स प्रबंधन के साथ चर्चा करने के बाद इन्हें खोलने पर कोई फैसला लिया जाएगा।
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इन गतिविधियों को सप्ताह भर रहेगी अनुमति
-दवा की दुकानें, टेस्टिग लैबोरेटरी, क्लीनिक व चश्मे की दुकानें
-पेट्रोल व एलपीजी एजेंसियां
-कृषि गतिविधियां व कृषि उपकरणों व खाद आदि बेचने वाली दुकानें
-पशु चारा बेचने वाली दुकानें
-बैंक व एटीएम
-प्रिट एंड इलेक्ट्रानिक मीडिया
-ई-कामर्स व आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी
-होटलों के भीतर रेस्तरां
-सभी औद्योगिक गतिविधियां
-सभी विकास कार्य व खनन
-कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर
-जम्मू नगर निगम के क्षेत्र से बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी ढाबे
-अंतर राज्यीय व अंतर-जिला आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई --------------------
सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुली रहेंगी ये दुकानें (थोक व खुदरा)
-किराना, डिपार्टमेंटल स्टोर, कन्फेक्शनरी की दुकानें
-इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रानिक दुकानें, आइटी व कंप्यूटर दुकानें
-आटोमोबाइल शोरूम व वर्कशाप, सर्विस स्टेशन, साइकिल दुकानें
-स्पेयर पार्ट व खिलौनों की दुकानें
-नाई की दुकानें, सैलून, पार्लर
-शराब की दुकानें
-हार्डवेयर, सीमेंट, बिल्डिग मैटेरियल, सैनिटरी व ग्लास हाउस -----------------
मंगलवार व वीरवार को खुली रहेंगी ये दुकानें (थोक व खुदरा)
-कपड़ों व रेडीमेड, जूतों-चप्पलों की दुकानें व घर के सजावट सामान की दुकानें
-कास्मेटिक, दर्जी की दुकानें व बुटीक
-ज्वैलरी शाप व शोरूम, फर्नीचर शोरूम व स्टोर
-गिफ्ट शाप, पूजा सामग्री वाली दुकानें, बर्तन व क्राकरी की दुकानें
-किताबों की दुकानें, टाइपिग व प्रिटिग की दुकानें व फोटोस्टेट की दुकानें