Jammu Kashmir : बाहरी राज्यों के लोगों को जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए अभी करना पड़ेगा इंतजार
केंद्र सरकार की ओर से भूमि स्वामित्व कानून में संशोधन के साथ ही देश का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकता है तो आप गलत हैं। सरकार जो शर्तें तय करेगी उसके आधार पर ही बाहरी राज्य का कोई नागरिक जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद पाएगा।
जम्मू, जागरण संवाददाता । अगर आप यह सोच रहे है कि केंद्र सरकार की ओर से भूमि स्वामित्व कानून में संशोधन के साथ ही देश का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकता है, तो आप गलत हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार को भी बकायदा नियमों को तय करना है और सरकार जो शर्तें तय करेगी, उसके आधार पर ही बाहरी राज्य का कोई नागरिक जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद पाएगा। नए कानून को आए करीब एक महीना हो गया है लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार ने यह नियम तय नहीं किए है।
यहीं कारण है कि पिछले एक महीने से जम्मू-कश्मीर में जमीनों की रजिस्ट्री अभी भी स्टेट सब्जेक्ट(जम्मू-कश्मीर के स्थायी नागरिक होने का प्रमाण पत्र) के आधार पर ही हो रही है। अभी तक प्रदेश में वहीं जमीन खरीद पा रहे हैं, जो यहां के स्थायी नागरिक है। पिछले एक महीने में न पश्चिमी पाकिस्तानी रिफ्यूजी, न वाल्मिकी और न ही गौरखा समाज का कोई व्यक्ति यहां जमीन खरीद पाया है क्योंकि नए नियम निर्धारित न होने के चलते अभी तक पुरानी व्यवस्था के तहत ही रजिस्ट्री हो रही है। जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए पहले भी स्टेट सब्जेक्ट दिखाना पड़ता था और अभी भी यह अनिवार्यता जारी है।
राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जमीन की रजिस्ट्री करते समय व्यक्ति की नागरिकता से जुड़ा प्रमाण पत्र चाहिए होता है, अब सरकार यह तय करेगी कि आने वाले दिनों में किन प्रमाण पत्रों के आधार पर जमीनों की रजिस्ट्री होगी, फिलहाल तो पुरानी व्यवस्था ही लागू है।वहीं जम्मू-कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल आफ रजिस्ट्रेशन डॉ. पवन कोतवाल का कहना है कि कानून के तहत नियम बनाए जा रहे हैं और बहुत जल्द इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।