Kashmir Coronavirus: रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो बड़गाम अस्पताल से फरार हो गया मरीज
हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जम्मू कश्मीर में कोरोना जांच प्रक्रिया पर 23 जून तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
श्रीनगर, संवाद सहयोगी : मध्य कश्मीर बड़गाम जिले में एक कोरोना संक्रमित मगाम उप जिला अस्पताल के क्वारंटाइन से फरार हो गया। इतना ही नहीं, वह अपनी जांच कराने के लिए दूसरे अस्पताल में भी पहुंच गया, लेकिन यहां डॉक्टरों ने उससे पूछताछ की तो वह वहां सभी भाग गया। इसके बाद वह रात भर कहीं रही। अंत में वह बुधवार सुबह फिर से मगाम उप जिला अस्पताल में पहुंचा और भर्ती हो गया। यह व्यक्ति नानवाई है। फिलहाल, उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उसकी दुकान को सील कर दिया गया है।
कोरोना संक्रमित यह नानवाई बारामुला का रहने वाला है। वह मगाम इलाके में बेकरी की दुकान चलाता है। एक कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने पर उसे चार दिन पहले मगाम के उपजिला अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया था। गत मंगलवार की सुबह उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बताया जाता है कि नानवाई को जब पता चला कि वह कोरोना पाजिटिव पाया गया है, तो वह अस्पताल से फरार हो गया। इसके बाद वह श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल गया। यहां उसने डॉक्टरों से उसकी दोबारा जांच करने का आग्रह किया।
बातचीत में डॉक्टरों को पता चला कि यह जानने पर कि वह मगाम अस्पताल में भर्ती था और उसका टेस्ट पाजिटिव आया है, तो वह चौंक गए। डॉक्टरों ने उससे पूछा कि वह अस्पताल से क्यों फरार हो गया और जेवीसी अस्पताल तक कैसे पहुंच गया। अलबत्ता, डॉक्टरों द्वारा पूछे गए इन सवालों का जवाब देने के बजाए नानवाई वहां से भी भाग गया। इसके बाद उसने किसी अज्ञात जगह पर रात गुजारी और फिर बुधवार सुबह फिर से मगाम उपजिला अस्पताल पहुंच गया। अब उसे श्रीनगर के चेस्ट डिजीज अस्पताल में शिफ्ट किया गया है।ब्लाक मेडिकल ऑफिसर डॉ. आबिद अली ने बताया कि 52 वर्षीय इस नानवाई ने अस्पताल में अपना पता भी गलत लिखवाया है, लेकिन हमने अपने तौर पर पता लगा लिया है कि उक्त नानवाई बारामुला का रहने वाला है और मगाम बाजार में बेकरी की दुकान चलाता है। तहसलीदार मगाम ने कहा कि इस हरकत के लिए नानवाई के खिलाफ आम लोगों की जान खतरे में डालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। उसकी दुकान को सील किया गया है।
कोरोना जांच प्रक्रिया पर 23 तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश
हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जम्मू कश्मीर में कोरोना जांच प्रक्रिया पर 23 जून तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। बेंच ने कहा कि रिपोर्ट में टेबल में जानकारी दी जाए कि किस प्रकार सैंपल लिए जाते हैं। उन्हें लेबोरेटरी तक कैसे पहुंचाया जाता है और कितने समय में सैंपल की रिपोर्ट आती है। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस गीता मित्तल व जस्टिस रजनीश ओसवाल ने स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र में छपे समाचार का संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई शुरू की थी। समाचार में दावा किया गया था कि जम्मू कश्मीर में केंद्रीय सुरक्षाबल के ऐसे जवान भी ड्यूटी दे रहे हैं, जो कोरोना संक्रमित हैं। बेंच ने इसका संज्ञान लेते हुए तीन जून को जम्मू कश्मीर प्रशासन से रिपोर्ट तलब की थी। बुधवार की सुनवाई के दौरान बेंच ने पाया कि स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्तीय आयुक्त अटल डुल्लू ने जो रिपोर्ट पेश की है, उस पर कोई तारीख नहीं है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल असीम साहनी ने इसकी जांच करने और नई रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत मांगी। वहीं, लद्दाख की ओर से पेश हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया टीएम शमशी ने भी रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। इस पर बेंच ने दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को 23 जून तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।