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Jammu Kashmir: नागरिक सचिवालय के केवल इन कर्मियों को अब हर माह मिलेगा दो हजार रुपये सचिवालय भत्ता

संविदात्मक समेकित दर पर नियुक्त कर्मी और अल्पकालिक कर्मियों को यह लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश विभाग के वित्त विभाग ने इस संदर्भ में गत सोमवार को ही एक आवश्यक आदेश जारी किया है। यह लाभ पहली नवंबर 2021 से मिलेगा।

By Vikas AbrolEdited By: Published: Wed, 01 Dec 2021 05:09 PM (IST)Updated: Wed, 01 Dec 2021 05:09 PM (IST)
Jammu Kashmir: नागरिक सचिवालय के केवल इन कर्मियों को अब हर माह मिलेगा दो हजार रुपये सचिवालय भत्ता
वित्त विभाग ने एक आवश्यक आदेश जारी किया है। यह लाभ पहली नवंबर 2021 से मिलेगा।

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो । केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश के दोनों राजधानी शहरों में स्थित नागरिक सचिवालय में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मियों को अब हर माह दो हजार रूपये सचिवालय भत्ता भी मिलेगा। अलबत्ता, यह भत्ता सिर्फ नियमित कर्मियों व अधिकारियों तक सीमित रहेगा।

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संविदात्मक, समेकित दर पर नियुक्त कर्मी और अल्पकालिक कर्मियों को यह लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश विभाग के वित्त विभाग ने इस संदर्भ में गत सोमवार को ही एक आवश्यक आदेश जारी किया है। यह लाभ पहली नवंबर 2021 से मिलेगा। संबधित अधिकारियों ने बताया कि अतिरक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त जम्मू कश्मीर अटल डुल्लु द्वारा जारी परिपत्र के मुताबिक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रविधानों के तहत प्राप्त अधिकार के मुताबिक उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर निर्देश देते हैं कि जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसीज रेग्युलेशन, वाल्यूम-एक के अनुच्छेद को 41-जी सचिवालय भत्ता द्वारा प्रति स्थापित किया जाए।

नए प्रविधान के मुताबिक, श्रीनगर और जम्मू स्थित नागरिक सचिवालय में कार्यरत सभी कर्मी अब सचिवालय भत्ते के अधिकारी हैं। इसके अलावा सचिवालय परिसर के बाहर स्थित सभी विभागाों के मुख्यालयों में कार्यरत कर्मी जोकि अस्थायी मूव भत्ते के अधिकारी थे, भी सचिवालय भत्ते के अधिकारी होंगे। प्रत्येक अधिकारी और कर्मी को एक समान दर पर प्रति माह दो हजार रूपये सचिवालय भत्ता मिलेगा।वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह भत्ता सिर्फ पृूर्णकालिक और नियमित सरकारी कर्मियाें को ही मिलेगा। यह भत्ता हर माह नियमित रूप से मिलेगा लेकिन अवकाश के दौरान यह भत्ता तभी मिलेगा जब संबधित कर्मी अर्जित अवकाश पर हो और यह सिर्फ दो माह तक ही उपलब्ध रहेगा। स्थानांतरण के दौरान नए नियुक्तिस्थल पर कार्यभार संभालने तक जो समय लगेगा, उसके लिए भी यह भत्ता देय नहीं होगा। सचिवालय भत्ता पहली नवंबर 2021 से मिलेगा।


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