Jammu Kashmir: NSUI राष्ट्रीय प्रधान नीरज ने कहा- विद्यार्थियों की प्राथमिकता पर वैक्सीनेशन की जाए
विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि उनकी बारहवीं कक्षा की परीक्षा स्थगित की जाए लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है।अगर वह परीक्षा में भाग लेंगे तो उनके संक्रमित होने का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को प्राथमिकता पर सभी विद्यार्थियों की वैक्सीनेशन करनी चाहिए।
जम्मू, राज्य ब्यूरो: नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय प्रधान नीरज कुंदन ने पीएमओ में राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर मांग की है कि प्रतिस्पर्धा वाली विभिन्न परीक्षाओं में उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाए। उन्होंने प्राथमिकता पर सभी विद्यार्थियों की वैक्सीनेशन करने का भी आग्रह किया है।
कुंदन ने पत्र में कहा है कि हम यह भी मांग कर रहे हैं कि बारहवीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित की जाए क्योंकि इस समय कोरोना से हालात ठीक नहीं है। यह भी जरूरी है कि उम्मीदवारों को यूपीएससी, सीए नीट, जेईई, यूजीसी नेट व अन्य प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षाएं देनी है इसलिए विद्यार्थियों की वैक्सीनेशन प्राथमिकता पर हो और उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाए। पहले सुरक्षा फिर परीक्षा का नारा देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को विद्यार्थियों के भविष्य के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। कई उम्मीदवार समय पर परीक्षाएं न होने के कारण मौका खो चुके हैं इसलिए सरकार को एक नीति बनाकर सभी उम्मीदवारों को मौका जरूर देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि उनकी बारहवीं कक्षा की परीक्षा स्थगित की जाए लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है।अगर वह परीक्षा में भाग लेंगे तो उनके संक्रमित होने का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को प्राथमिकता पर सभी विद्यार्थियों की वैक्सीनेशन करनी चाहिए।
कालेजों के निदेशक का चयन करने के लिए कमेटी का गठन: उच्च शिक्षा विभाग में कालेजों के निदेशक का चयन करने के लिए सरकार ने छह सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। सामान्य प्रशासनिक विभाग की तरफ से जारी आदेश के तहत उच्च शिक्षा विभाग की प्रशासनिक सचिव को इसका चेयरमैन बनाया गया है। उच्च शिक्षा विभाग में वित्त निदेशक, सामान्य प्रशासनिक विभाग का प्रतिनिधि, एआरआई एवं ट्रैनिंग विभाग का प्रतिनिधि, कानून, न्याय व संसदीय मामलों के विभाग का प्रतिनिधि कमेटी के सदस्य होंगे। प्रतिनिधियों का रैंक अतिरिक्त सचिव के नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए। उच्च शिक्षा विभाग में विशेष सचिव या अतिरिक्त सचिव कमेटी के सदस्य सचिव होंगे।