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Jammu Kashmir: अब ऑनलाइन टोकन टैक्स फीस भर सकेंगे जम्मू-कश्मीर के ट्रांसपोर्टर

जिन कमर्शियल वाहन मालिकों ने पहली दो अगस्त 2019 से पहले वाहन खरीदे हैं वे ऑनलाइन टोकन टैक्स जमा करवा सकेंगे।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Wed, 03 Jun 2020 06:18 PM (IST)Updated: Wed, 03 Jun 2020 06:18 PM (IST)
Jammu Kashmir: अब ऑनलाइन टोकन टैक्स फीस भर सकेंगे जम्मू-कश्मीर के ट्रांसपोर्टर
Jammu Kashmir: अब ऑनलाइन टोकन टैक्स फीस भर सकेंगे जम्मू-कश्मीर के ट्रांसपोर्टर

जम्मू, जागरण संवाददाता। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर अब ऑनलाइन टोकन टैक्स जमा करवा सकेंगे। जम्मू-कश्मीर ट्रांसपोर्ट विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को एसआरओ-492 जारी करते हुए इस आॅनलाइन सुविधा का शुभारंभ कर दिया है। जम्मू के आरटीओ धनंतर सिंह ने बताया कि अब से ट्रांसपोर्टर इस ऑनलाइन टोकन टैक्स सुविधा का लाभ उठाकर बिना कतारों में खड़े अपने वाहनों का टोकन टैक्स भर सकते हैं।

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पहली अगस्त 2019 को जारी एसआरओ-492 के तहत दो अगस्त 2019 के उपरांत नया वाहन खरीदने वालों से नई दर से वन टाइम टैक्स वसूलना शुरू हुआ था। नए वाहन खरीदने वाले वाहन मालिक को नौ प्रतिशत के रूप में टैक्स की अदायगी करनी पड़ती थी लेकिन इससे पहले ट्रांसपोर्टरों द्वारा खरीदे गए कमर्शियल वाहनों को टोकन टैक्स भरने में काफी असुविधा होती थी क्योंकि आॅनलाइन टैक्स भरने की सुविधा नहीं थी और टैक्स की कोई दर भी निश्चित नहीं थी।

अब ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से कमर्शियल वाहनों मालिकों की सुविधा के लिए तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप में टैक्स की अदायगी करने बारे नई स्लैब जारी की गई है। इससे अब कमर्शियल वाहनों के मालिक अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन टोकन टैक्स की अदायगी कर सकेंगे। जिन कमर्शियल वाहन मालिकों ने पहली दो अगस्त 2019 से पहले वाहन खरीदे हैं वे ऑनलाइन टोकन टैक्स जमा करवा सकेंगे।


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