नोएडा की कंपनी ने मोटी कमाई का झांसा देकर निवेशकों से लाखों ठगे
जागरण संवाददाता जम्मू मोटी कमाई का झांसा देकर निवेशकों के खून-पसीने की कमाई को हड
जागरण संवाददाता, जम्मू : मोटी कमाई का झांसा देकर निवेशकों के खून-पसीने की कमाई को हड़पने वाली नोएडा की एक कंपनी गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड के विरुद्ध क्राइम ब्रांच जम्मू ने मामला दर्ज किया है। मामले में कंपनी के सीएमडी संजय भाटी व कुछ निदेशकों को आरोपित बनाया गया है।
क्राइम ब्रांच प्रवक्ता के अनुसार जम्मू के त्रिकुटा नगर के बसंत विहार इलाके में रहने वाले सुरेश कुमार भट्ट और उनकी पत्नी चेतना भट्ट की तरफ से दर्ज शिकायत में बताया गया कि नोएडा की गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड कंपनी की तरफ से मोटरसाइकिल खरीदने के लिए उनसे सबसे पहले 62,100 रुपये निवेश करने के लिए कहा गया था। उन्होंने दंपती से कहा था कि इस मामूली निवेश से वे कंपनी की तरफ से प्रति माह 5,175 रुपये हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा कंपनी निवेशक को मोटरसाइकिल के किराये के एवज में 4,590 रुपये और देगी। जुलाई 2018 में उन्होंने कंपनी के साथ इस संबंध में समझौता किया था। इसके बाद दंपती ने कंपनी को दस मोटरसाइकिल की कीमत के बराबर यानी छह लाख रुपये से ज्यादा राशि दी थी। इसके बाद अक्टूबर 2018 में उन्होंने कंपनी को 51 और मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 37,88,100 रुपये दिए थे, लेकिन दिसंबर 2018 में कंपनी ने उन्हें रुपये भेजने बंद कर दिए। कंपनी के सीएमडी संजय भाटी ने उन्हें मामला हल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्राइम ब्रांच ने जब मामले की जांच की तो निवेशकों के साथ ठगी होने की बात पाई गई। क्राइम ब्रांच के मुताबिक कंपनी ने इसी तरह कई अन्य निवेशकों के साथ ठगी को अंजाम दिया है। एसएसपी क्राइम ब्रांच को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
जेएनएफ, जम्मू : कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जम्मू ने एसएसपी क्राइम ब्रांच को मामले की अगली सुनवाई के दौरान अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। धोखाधड़ी के एक मामले में कोर्ट ने एसएसपी क्राइम ब्रांच को 15 मार्च को केस में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। इस मामले में क्राइम ब्रांच के डीएसपी की ओर से 29 मार्च को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कहा गया कि मामले की प्रारंभिक जांच जारी है और जो भी निष्कर्ष निकलेगा, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। इस रिपोर्ट पर नाराजगी प्रकट करते हुए सीजेएम ने कहा कि जब पिछले निर्देश में स्पष्ट तौर पर आरोपितों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था, तो इसका अनुपालन क्यों नहीं हुआ? इस पर कोर्ट ने एसएसपी क्राइम ब्रांच को अगली सुनवाई के दौरान स्पष्टीकरण देने व अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। मादक पदार्थो की तस्करी के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
जेएनएफ, जम्मू : मादक पदार्थो की तस्करी के एक मामले में हाईकोर्ट ने आरोपित खैर मोहम्मद की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। केस के मुताबिक 21 दिसंबर 2019 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सूचना मिली कि आरोपित भारी मात्रा में चरस लेकर कश्मीर से जम्मू आ रहा है। इस सूचना के आधार पर एनसीबी ने नाका लगाया और गुम्मट बाजार स्थित सम्राट होटल के निकट से आरोपित को 5.050 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ के आधार पर एनसीबी ने दूसरे आरोपित बशीर अहमद को भी गिरफ्तार किया। इस मामले में बशीर अहमद को जमानत पर रिहाई मिल गई थी और आरोपित खैर मोहम्मद ने इसे आधार बनाते हुए जमानत अर्जी दायर की थी जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया।