जालंधर ग्रेनेड हमले में शामिल दो कश्मीरियों के खिलाफ एनआइए ने आरोप पत्र दायर किए
14 सितंबर 2018 को ये दोनों युवक रउफ अहमद मीर निवासी मीरपोरा मुहल्ला दादासारा तहसील त्राल और उमर रमजान उर्फ गाजी निवासी अवंतीपोरा दादासारा के साथ ग्रेनेड हमले में शामिल थे
जम्मू, जेएनएन। एनआईए ने जालंधर में 14 सितंबर 2018 को ग्रेनेड विस्फोट के सिलसिले में पकड़े गए दो पुलवामा युवाओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। विस्फोट की जांच कर रही एनआइए की टीम ने जांच के दौरान अवंतीपोरा निवासी फाजिल बशीर पिंचू और कांजीनाग अवंतीपोरा के रहने वाले शाहिद कायम के संलिप्त होने के सबूत मिलने पर 8 नवंबर 2018 को गिरफ्तार कर लिया था।
एनआइए के प्रवक्ता ने दावा किया कि जांच में यह बात स्पष्ट हो गया है कि 14 सितंबर 2018 को ये दोनों युवक रउफ अहमद मीर निवासी मीरपोरा मुहल्ला, दादासारा तहसील त्राल और उमर रमजान उर्फ गाजी निवासी अवंतीपोरा दादासारा के साथ ग्रेनेड हमले में शामिल थे।
फाजिल बशीर पिंचू और शाहिद कयूम जालंधर के सेंट सोल्जर्स इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे। वहीं रउफ अहमद मीर और उमर रमजान ने 13 सितंबर 2018 को अवंतीपोरा से जालंधर ग्रेनेड लेकर पहुंचे। ग्रेनेड हमले कुछ महीनों बाद 22 दिसंबर 2018 को राउफ अहमद मीर, उमर रमजान और रसिक अहमद मीर अवंतीपोरा में सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए।
एनआइए प्रवक्ता ने कहा कि आरोप पत्र विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत फाजिल बशीर और साहिद कयूम के खिलाफ विशेष एनआईए अदालत मोहाली में दायर किया गया है।
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