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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: महबूबा को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट का ईडी के समन पर रोक लगाने से इंकार

महबूबा मुफ्ती के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय के समन पर रोक लगाने का आग्रह करते हुए कहा कि पिछली सुनवाई में अदालत ने दयाभाव दिखाते हुए प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया था कि वह 19 मार्च तक महबूबा मुफती को पूछताछ के लिए हाजिर होने को मजबूर न करे।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Fri, 19 Mar 2021 01:42 PM (IST)Updated: Fri, 19 Mar 2021 01:42 PM (IST)
महबूबा मुफ्ती के पास 22 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय में हाजिर होने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं।

जम्मू, राज्य ब्यूरो। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफती की मुसीबतें कम होने बजाय लगातार बड़ती जा रही हैं। शुक्रवार को उस समय उन्हें एक बड़ा झटका लगा जब दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें जारी समन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। फिलहाल, महबूबा मुफ्ती के पास 22 मार्च को दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता।

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यहां मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की डीविजन बेंच के समक्ष आज पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफती की याचिका पर सुनवाई हुई। महबूबा मुफती को प्रवर्तन निदेशालय ने मॅनी लांड्रिंग के कथित मामले मे पूछताछ के लिए तलब कर रखा है। उन्हें पहले 15 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया था,लेकिन उनकी याचिका का संज्ञान लेते हुए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा था कि वह फिलहाल महबूबा मुफ्ती पर पूछताछ के लिए निजी तौर पर पेश होने का दबाव न बनाए।

आज अदालत में महबूबा मुफ्ती की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट नित्य रामाकृष्णन ने पक्ष रखा जबकि केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से भारत सरकार के सालिसीटर तुषार मेहता पेेश हुए। महबूबा मुफ्ती के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय के समन पर रोक लगाने का आग्रह करते हुए कहा कि पिछली सुनवाई में अदालत ने दयाभाव दिखाते हुए प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया था कि वह 19 मार्च तक महबूबा मुफती को पूछताछ के लिए हाजिर होने को मजबूर न करे। इस पर अदालत ने कहा कि हम दयालु नहीं हैं,लेकिन उस समय परिस्थितियां ही ऐसी थी। अलबत्ता,अब समन पर राेक नहीं लगायी जा रही है। 


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