Jammu Kashmir : दुष्कर्म आरोपित सब जज को दस वर्ष की सजा, कानूनी मदद मांगने आई महिला से किया था दुष्कर्म
महिला ने शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि सब जज के पास वर्ष 2018 में कानूनी मदद के लिए आई थी। जज ने उसे मदद देने का भरोसा दिया और उसकी बेटी को पढ़ाने का आश्वासन दिया। जज ने महिला को अपने घर में घरेलू कामकाज के लिए रख लिया।
जम्मू, जागरण संवाददाता : दाे दिन पहले दुष्कर्म और धोखाधड़ी के दोषी पाए गए सब जज राजेश कुमार अबरोल निवासी रूप नगर को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार को दस वर्ष की सजा और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं अगर जज जुर्माने की रकम अदा नहीं करता तो उसे इसके लिए तीन महीने की अतिरिक्त सजा जेल में काटनी पड़ेगी।
मामले के अनुसार सब जज राजेश कुमार अबराेल के खिलाफ रामबन में रहने वाली एक महिला ने उसके साथ धोखाधड़ी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
महिला ने शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि सब जज के पास वर्ष 2018 में कानूनी मदद के लिए आई थी। जज ने उसे मदद देने का भरोसा दिया और उसकी बेटी को पढ़ाने का आश्वासन दिया। इसके बाद जज ने महिला को अपने घर में घरेलू कामकाज के लिए रख लिया। इसके बदले वह महिला को पांच हजार रुपये भी देने लगा। जज ने महिला का उसके पति से एक डीड बनवा तलाक भी करवा दिया। कुछ समय बाद जब महिला के माता-पिता उसे लेने आए तो जज ने उसे जाने नहीं दिया।
जज ने उसकी मांग को भबूति से भर दिया और कहा कि वह आज से उसकी पत्नी है। जज ने महिला काे बताया कि वह अकेला ही रहता है। उसकी पत्नी से उसका अलगाव हो चुका है। उसने खुद को काननू का जानकार बताकर बताया कि वह सभी कानूनी औपचारिकताएं जानता है। आज से वह उसकी पत्नी है। इसके बाद जज ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया। महिला का आरोप है कि जज ने उसके साथ अपने घर में अपने दोस्त दर्शन गुप्ता और पीएसओ अशोक जम्वाल के सामने डोडा के एक पंडित को बुलाकर शादी की। शादी के एक वर्ष उसे पता चला कि जज की दो बार पहले शादी कर चुका था। उसने अपनी पहली पत्नी सुरभि को तलाक दे दिया था जबकि उसकी दूसरी पत्नी नीतू बाला थी जो अब भी उसकी कानूनी पत्नी थी।