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दुकानदार पर तेजाब फेंकने के दोषी को दस साल की जेल

तीन व्यक्तियों पर तेजाब फेंकने के मामले में आठ साल बाद सोमवार को दोषी को सजा सुनाई गई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 05 Jan 2021 06:50 AM (IST)Updated: Tue, 05 Jan 2021 06:50 AM (IST)
दुकानदार पर तेजाब फेंकने के दोषी को दस साल की जेल
दुकानदार पर तेजाब फेंकने के दोषी को दस साल की जेल

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर : तीन व्यक्तियों पर तेजाब फेंकने के मामले में आठ साल बाद सोमवार को दोषी को सजा सुनाई गई है। ऊधमपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसआर गांधी ने दोषी को दस साल के लिए जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अन्य दो आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया गया है।

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रौंदोमेल निवासी सोहन सिंह की कसबे में ही कॉस्मेटिक की दुकान है। 17 फरवरी 2012 को वह दुकान बंद करने के बाद अपने भाई दारा और मनोहर सिंह के साथ घर की ओर जा रहा था। जब वह रामनगर रेलवे स्टेशन के पास आश्रम मोड़ पर पहुंचा तो सांबा जिले के गांव राडियाल के रहने वाले राजेंद्र कुमार ने अरुण सिंह निवासी विजयपुर, सांबा और गंगा राम निवासी ग्राम बदनई नड्डा, सांबा ने उन पर तेजाब फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने तीन बार तेजाब फेंका। इसमें तीनों गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी। अब इस मामले में जिला अदालत ने 17 गवाहों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मुख्य दोषी राजेंद्र कुमार पर दस साल की जेल और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी। उसे 23 फरवरी 2012 को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तीन मार्च 2016 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पहले से ही नजरबंदी की अवधि दोषी को दी गई सजा से निर्धारित की जाएगी। वहीं, दो अन्य आरोपितों अरुण सिंह और गंगा राम को बरी कर दिया है।


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