उपराज्यपाल जीसी मुर्मू की चेतावनी, योग्यता साबित न कर पाए तो नौकरी से कर दिए जाओगे बाहर
उपराज्यपाल प्रशासन ने जम्मू कश्मीर प्रोबेशनर (कंडीशन ऑफ सर्विस पे एंड अलाउंस) एंड फिक्सएशन आफ टैन्यूर नियम 2020 को लागू कर दिया है।
जम्मू, राज्य ब्यूरो: राज्य नियामक आदेश (एसआरओ) 202 के प्रावधान हटाने के बाद अब प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में नई भर्ती के लिए नई व्यवस्था की है। इसके तहत अब सरकारी नौकरियों में प्रोबेशन की अवधि दो साल की होगी। इस दौरान अभ्यर्थी की नियुक्ति को स्थायी नहीं माना जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें प्रावधान यह भी है कि प्रोबेशन के दौरान अगर उम्मीदवार सरकार द्वारा तय योग्यताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो उसकी सेवाओं को समाप्त भी किया जा सकता है। पहले प्रोबेशन की अवधि पांच साल थी। इसके अलावा अभ्यर्थी की नियुक्ति होने पर उसे एक जगह कम से कम पांच साल तक काम करना होगा।
उपराज्यपाल प्रशासन ने जम्मू कश्मीर प्रोबेशनर (कंडीशन ऑफ सर्विस, पे एंड अलाउंस) एंड फिक्सएशन आफ टैन्यूर नियम 2020 को लागू कर दिया है। इसे बुधवार से ही लागू माना जाएगा। इसमें प्रावधान किया गया है कि जब तक दो साल का प्रोबेशन समय पूरा नहीं होगा, तब तक उम्मीदवार को स्थायी नहीं माना जाएगा। अगर उम्मीदवार नौकरी के मापदंड पर खरा नहीं उतरता है तो उसके प्रोबेशन अवधि को बढ़ाया जा सकता है। प्रोबेशन अवधि में उम्मीदवार को न्यूनतम वेतन ही दिया जाएगा। प्रोबेशन अवधि पूरा होने बाद जब वह पद पर स्थायी रूप से नियुक्त हो जाएगा तब उसे वेतनमान में लाया जाएगा। सफलतापूर्वक प्रोबेशन अवधि पूरा करने के बाद ही कर्मचारी को वार्षकि इंक्रीमेंट, डीए, हाउस रेंट अलाउंस और अन्य संबंधित भत्ते दिए जाएंगे।
नए नियमों में प्रावधान किया गया है कि अगर प्रोबेशन अवधि के दौरान उम्मीदवार योग्यता को पूरा करने या टेस्ट पास करने में विफल रहता है या सरकार की तरफ से निर्धारित अन्य योग्यताओं को हासिल नहीं कर पाता है तो उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। पद पर नियुक्त होने वाले कर्मचारी को अपनी शुरुआती नौकरी पर कम से कम पद पर पांच साल तक काम करना होगा। इस अवधि से पहले उसका तबादला नहीं नहीं किया जाएगा। अगर कोई उम्मीदवार अंतरराष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा पर पिछड़े क्षेत्र में पिछड़े क्षेत्र के निवासी के तौर पर नियुक्त होता है तो वहां उसे कम से कम सात साल काम करना होगा।
उपराज्यपाल प्रशासन ने जम्मू कश्मीर विशेष भर्ती नियम 2015 में भी संशोधन कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर विशेष भर्ती संशोधन नियम 2020 को लागू किया है। जम्मू कश्मीर विशेष भर्ती नियम 2015 की धारा आठ में संशोधन करते हुए प्रोबेशन अवधि को पांच साल से कम करके दो साल किया गया है।
प्रोबेशन में नए नियम में ये हैं प्रावधान
- सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के बाद अब प्रोबेशन की अवधि दो साल की गई
- प्रोबेशन अवधि में उम्मीदवार को नहीं माना जाएगा स्थायी, न्यूनतम वेतन ही मिलेगा
- पांच साल एक जगह करनी होगी नौकरी, नहीं मिलेगा तबादले का लाभ
- प्रोबेशन अवधि के दौरान उम्मीदवार को अपनी योग्यता को साबित करना होगा
- मापदंड पर खरा नहीं उतरे तो बढ़ा दिया जाएगा प्रोबेशन अवधि
- प्रोबेशन अवधि के बाद ही मिलेगा इंक्रीमेंट, डीए, हाउस रेंट अलाउंस
- अंतरराष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा के पास नियुक्ति हुई तो सात साल तक रहना होगा।