Union Territory Ladakh: लद्दाख के किसी सरकारी विभाग में बाहरी राज्य का व्यक्ति नहीं कर पाएगा नौकरी
Union Territory Ladakh लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल के चेयरमैन फिरोज खान ने कहा कि हम बीते दो साल से यह मांग कर रहे थे। हम इसका स्वागत करते हैं।इसी तरह का एक कानून लद्दाख मे जमीन जायदाद के संदर्भ में भी बनाया जाना चाहिए।
श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अधीनस्थ किसी भी सरकारी विभाग में काेई बाहरी व्यक्ति नाैकरी प्राप्त नहीं कर सकता। सिर्फ लद्दाखियो को ही नाैकरी मिलेगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल एलजी माथुर ने इस संदर्भ में नए नियम और अधिसूचना को जारी कर दिया है। लद्दाख के लाेग एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद से ही स्थानीय लोग सरकारी नाैकरियों में आरक्षण का मुद्दा उठा रहे थे।
उपराज्यपाल एलजी माथुर ने आज संविधान द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयाेग करते हुए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख रोजगार (अधीनस्थ) सेवा भर्ती नियम, 2021 की घोषणा की है। आज अधिसूचित रोजगार नियम के प्रविधान 11 के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी का पात्र नहीं है, जब तक वह लद्दाख का नागरिक नहीं है। अलबत्ता, यह नियम उन लोगाें पर लागू नहीं होगा जिन्हें जम्मू कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम 2019 की धारा 89(2) के तहत लद्दाख में नौकरी प्रदान की गई है या जिनकी सेवाएं लद्दाख प्रशासन को सौंपी गई हैं।
लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल के चेयरमैन फिरोज खान ने कहा कि हम बीते दो साल से यह मांग कर रहे थे। हम इसका स्वागत करते हैं। हम उपराज्यपाल से आग्रह करते हैं कि वह कुछ समय के लिए लद्दाख के युवाओं को सरकारी नौकरी पाने के लिए आयु की ऊपरी सीमा में दो साल की छूट प्रदान करें। इसी तरह का एक कानून लद्दाख मे जमीन जायदाद के संदर्भ में भी बनाया जाना चाहिए।