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सीबीआइ जांच की मांग पर सुनवाई अगले सप्ताह तक टली

जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने कठुआ के रसाना मामले की जांच सीबीआइ को

By JagranEdited By: Published: Tue, 08 May 2018 01:58 AM (IST)Updated: Tue, 08 May 2018 01:58 AM (IST)
सीबीआइ जांच की मांग पर सुनवाई अगले सप्ताह तक टली
सीबीआइ जांच की मांग पर सुनवाई अगले सप्ताह तक टली

जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने कठुआ के रसाना मामले की जांच सीबीआइ को सौंपे जाने पर सुनवाई अगले हफ्ते तक टाल दी है।

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अदालत में एडीशनल एडवोकेट जनरल एचएस सिद्दिकी और सीबीआइ काउंसिल मोनिका कोहली को मामले की सुनवाई सीबीआइ को सौंपे जाने पर सरकार का पक्ष रखने को कहा गया था, लेकिन सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान एडीशनल एडवोकेट जनरल सरकार की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवा पाए। इसके लिए उन्होंने अदालत से सरकार का पक्ष रखने के लिए कुछ मोहलत मांगी। इस पर न्यायाधीश जनक राज कोतवाल ने मामले की सुनवाई अगले हफ्ते तक टाल दी। अदालत में यह याचिक एडवोकेट वीनू गुप्ता ने अपने मुवक्किल व आरोपित सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता और स्पेशल पुलिस आफिसर (एसपीओ) दीपक खजूरिया की ओर से 17 अप्रैल को दायर की थी। याचिका में यह तर्क दिया गया था कि मामले की जांच कर रही जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच ने कठुआ के ¨प्रसिपल सेशन कोर्ट में 10 मार्च को जो चार्जशीट दायर की, उसमें फर्जी सुबूत पेश किए गए हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि क्राइम ब्रांच ने सुबूतों से छेड़छाड़ की है। लिहाजा मामले की सुनवाई सीबीआइ से करवाई जाए, ताकि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से हो।

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सरकार को मामले की गंभीरता समझ नहीं आ रही : एडवोकेट वीनू

रसाना मामले में आरोपित आनंद दत्ता और दीपक खजूरिया की पैरवी कर रहीं एडवोकेट वीनू गुप्ता ने कहा कि सरकारी वकील और सीबीआइ काउंसिल को पता था कि मामले में उन्होंने सरकार का पक्ष रखना है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अगर वे सरकार का पक्ष रख देते तो मामले में आज बहस संभव हो सकती थी। उन्होंने अफसोस जताया कि सरकार को मामले की गंभीरता समझ नहीं आ रही है।

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