Jammu Lockdown News: आर्थिक गतिविधियों को मिली अतिरिक्त छूट, अब गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खुलेंगे
लॉकडाउन में जो व्यापारिक प्रतिष्ठान अभी तक पूरी तरह से बंद थे उन्हें भी एक दिन स्टॉक चेक करने के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा मेडिकल सेवाओं को पहले की ही तरह पूरा सप्ताह दिन भर खुलने की अनुमति दी गई है।
जम्मू, जागरण संवाददाता: लॉकडाउन के बीच आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए जम्मू जिला प्रशासन ने इस बार अहम कदम उठाया है। जिले में 29 अप्रैल से जारी लॉकडाउन के बीच पहली बार गैर-जरूरी सामान की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के समय में भी एक घंटे का समय बढ़ाया गया है।
लॉकडाउन में जो व्यापारिक प्रतिष्ठान अभी तक पूरी तरह से बंद थे, उन्हें भी एक दिन स्टॉक चेक करने के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा मेडिकल सेवाओं को पहले की ही तरह पूरा सप्ताह दिन भर खुलने की अनुमति दी गई है। इस सप्ताह जम्मू नगरनिगम के क्षेत्र से बाहर हाईवे पर सभी ढाबों तथा शहर के सभी सर्विस स्टेशन, आटोमोबाइल व साइकिल रिपेयर दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है।
जम्मू-कश्मीर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जम्मू-कश्मीर में लॉकडाउन की अवधि 31 मई की सुबह सात बजे तक बढ़ाए जाने के बाद जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने रविवार देर शाम गाइडलाइंस को लेकर नया आदेश जारी किया गया। पिछले करीब एक महीने से जारी इस लॉकडाउन में अभी तक केवल आवश्यक सेवाओं को ही जारी रखा गया था लेकिन पहली बार गैर-जरूरी सेवाओं को भी कुछ छूट दी गई है ताकि ये दुकानें भी खुल सके।
अभी तक फल-सब्जियों, किराना, दूध-दही व बेकरी की दुकानों को सुबह छह बजे से दस बजे तक खोलने की अनुमति थी लेकिन इस सप्ताह ये दुकानें अब 11 बजे तक खुली रह सकेंगी। इसके अलावा प्रशासन ने इस सप्ताह गैर-जरूरी सामान की दुकानों को भी दो श्रेणियों में बांट कर प्रत्येक श्रेणी की दुकानों को सप्ताह में तीन दिन खोलने की अनुमति दी है। यह दुकानदार भी पिछले काफी दिनों से दुकानें खोलने की अनुमति दिए जाने की मांग कर रहे थे जिस पर प्रशासन ने गौर करते हुए उन्हें इस सप्ताह यह रियायत दी है।
सप्ताह भर पूरा दिन खुली रहने वाली सेवाएं
- दवाई की दुकानें, टेस्टिंग लेबोरेटरी, क्लीनिक व चश्में की दुकानें
- पेट्रोल व एलपीजी एजेंसियां
- कृषि गतिविधियां व कृषि उपकरणों व खाद आदि बेचने वाली दुकानें
- पशु चारा बेचने वाली दुकानें
- बैंक व एटीएम
- प्रिंट एंड इलेक्ट्रानिक मीडिया
- ई-कामर्स व आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी
- होटलों के भीतर रेस्तरां
- सभी औद्योगिक गतिविधियां
- सभी विकास कार्य व खनन
- स्वास्थ्य विभाग व नगरनिगम के कर्मचारियों को पहचान पत्र दिखाने पर आने-जाने की छूट
- कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर
- ई-कामर्स व होम डिलीवरी
- जम्मू नगरनिगम के क्षेत्र से बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी ढाबें
- सभी सर्विस स्टेशन, आटोमोबाइल व साइकिल रिपेयर की दुकानें
- वेल्डिंग शॉप व स्पेयर पार्ट की दुकानें
- अंतर-राज्यीय व अंतर-जिला आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई
- सभी सरकारी कर्मचारियों को पहचान पत्र दिखाने पर आने-जाने की छूट
- माल-मवेशियों के साथ गुज्जर-बक्करवालों को आने-जाने की छूट
इन गतिविधियों की रहेंगी आंशिक छूट (केवल सुबह छह बजे से सुबह 11 बजे तक)
- खुदरा किराना दुकानें
- दूध-दही संबंधी दुकानें
- फल-सब्जियां बेचने वाली मंडिया, दुकानें व रेेहड़ियां
- बेकरी, मीट व चिकन दुकानें
- वेयर हाउस-नेहरू मार्केट व कनक मंडी।
- थोक दवाई की दुकानें।
सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुली रहेंगी ये दुकानें (केवल सुबह छह बजे से सुबह 11 बजे तक)
- ग्रासरी व डिपार्टमेंटल स्टोर
- ड्राईफ्रूट व फूलों की दुकानें
मंगलवार, वीरवार व शनिवार को खुली रहेंगी ये दुकानें (केवल सुबह छह बजे से सुबह 11 बजे तक)
- हार्डवेयर, सीमेंट, बिल्डिंग मैटेरियल, सैनिटरी व ग्लास हाउस
- इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक्स रिपेयर वाली सभी दुकानें
स्टॉक चेक के लिए दो घंटे खुलेंगी (केवल रात आठ बजे से दस बजे तक)
- बुधवार : बूटीक व कास्मेटिक दुकानें
- वीरवार : फर्नीचर शोरूम व स्टोर
- शुक्रवार : आर्म्स एंड एम्यूनिशन दुकानें व स्पोर्टस सामान बेचने वली दुकानें