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Article 370: भड़काऊ वीडियो वायरल करने के आरोपित की जमानत अर्जी रद

वीडियो से साफ है कि आरोपित ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ लोगों को भड़काने का प्रयास किया। इससे प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती थी।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Fri, 15 Nov 2019 11:08 AM (IST)Updated: Fri, 15 Nov 2019 11:08 AM (IST)
Article 370: भड़काऊ वीडियो वायरल करने के आरोपित की जमानत अर्जी रद
Article 370: भड़काऊ वीडियो वायरल करने के आरोपित की जमानत अर्जी रद

जम्मू, जेएनएन। सेशन जज जम्मू ने दंगा फैलाने के आरोपित मुहम्मद वकार अहमद निवासी थन्नामंडी, राजौरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वकार पर आरोप है कि जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 समाप्त किया तो फैसले पर असंतोष प्रकट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इस वीडियो से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती थी, लिहाजा जिलाधीश की शिकायत पर उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई।

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आरोपित ने भारतीय संविधान के तहत बोलने की आजादी के अधिकार का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने दलील को खारिज करते हुए कहा कि संविधान में अगर देश के नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त है तो नागरिकों के कुछ दायित्व भी है। वीडियो से साफ है कि आरोपित ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ लोगों को भड़काने का प्रयास किया। इससे प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती थी।

पुलिस ने भी जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि वीडियो को वायरल करने में कुछ अन्य लोगों की भी भूमिका है, जो अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ऐसे में आरोपित के जमानत पर रिहा होने से केस की जांच प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।


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