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Jammu: कांट्रेक्च्युअल कर्मियों को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं : हाईकोर्ट

Jammu Kashmir High Court सोपोर में कूड़ा निस्तारण के लिए डंपिंग ग्राउंड बनाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल को ताजा एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Sun, 04 Apr 2021 10:33 AM (IST)Updated: Sun, 04 Apr 2021 10:33 AM (IST)
Jammu: कांट्रेक्च्युअल कर्मियों को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं : हाईकोर्ट
हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने निशा शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए।

जम्मू, जेएनएफ: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने कहा है कि कांट्रेक्च्युअल कर्मियों को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बेंच ने कहा कि जब तक संबंधित अधिकारी इन कर्मियों को दोबारा नियुक्त नहीं करते या फिर उनकी सेवाओं काे जारी रखने के संदर्भ में आदेश जारी नहीं किया जाता, ये कर्मी सेवाएं जारी रखने का दावा नहीं कर सकते।

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हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने निशा शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए। निशा शर्मा ने जिला सैनिक वेलफेयर की महिला अधिकारियों के दो पद भरने के लिए छह फरवरी 2019 को जारी अधिसूचना को कैट में चुनौती दी थी लेकिन कैट ने अधिसूचना खारिज करने से इंकार करते हुए याचिका रद कर दी थी।

निशा शर्मा ने कैट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि कांट्रेक्च्युअल कर्मी की नियुक्ति एक तय समय अवधि के लिए होती है और वे सेवाएं जारी रखने का दावा नहीं कर सकते।

एटीआर पेश करने के निर्देश: सोपोर में कूड़ा निस्तारण के लिए डंपिंग ग्राउंड बनाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल को ताजा एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। केस की सुनवाई के दौरान बेंच ने पाया कि आठ फरवरी 2021 को दायर रिपोर्ट के अनुसार डपिंग ग्राउंड के लिए तीन स्थान चिन्हित किए गए थे लेकिन इनमें से एक स्थान का चयन करने व वहां डंपिंग ग्राउंड बनाने की दिशा में क्या कदम उठाए गए, उस पर एक महीने के भीतर रिपोर्ट पेश की जाए।

हिल व्यू कालोनी पर रिपोर्ट तलब: हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने श्रीनगर के गगू गांव के निकट बनी हिल व्यू कालोनी पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। बेंच ने कहा कि रिपोर्ट में बताया जाए कि क्या यह कालोनी मास्टर प्लान के तहत बनी है? बेंच ने कालोनी के निवासियों की ओर से दायर जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए। जनहित याचिका में कहा गया है? कि कालोनी के साथ औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण उन्हें प्रदूषण झेलना पड़ रहा है। बेंच ने कहा है? कि श्रीनगर नगरनिगम व डिप्टी कमिश्नर रिपोर्ट में बताए कि पहले कालोनी स्थापित हुई थी या फिर औद्योगिक केंद्र? बेंच ने पूछा कि रिपोर्ट में स्पष्ट किया जाए कि क्या कालोनी मास्टर प्लान के तहत बनी है? बेंच ने तीन सप्ताह के भीतर यह रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।


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