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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के सख्त निर्देश- सरकारी व वन विभाग की जमीनों पर कब्जे रोके जाए

जनहित याचिका में कहा गया कि कुछ लोग गांव की सरकारी जमीन व वन क्षेत्र पर लगातार कब्जा कर रहे हैं और उन्होंने जल स्रोतों पर भी कब्जा कर लिया है। जम्मू जिले की बाहू तहसील में ये कब्जे हुए है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Wed, 05 May 2021 11:06 AM (IST)Updated: Wed, 05 May 2021 11:06 AM (IST)
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के सख्त निर्देश- सरकारी व वन विभाग की जमीनों पर कब्जे रोके जाए
बेंच ने कहा कि अगर इस दिशा में कोई कदम उठाया गया है, तो उसकी रिपोर्ट भी पेश की जाए।

जम्मू, जेएनएफ: सुंजवां के चाटा गांव में सरकारी व वन विभाग की जमीनों पर हो रहे कब्जों को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने राजस्व व वन विभाग को अतिक्रमण रोकने की दिशा में कदम उठाने का निर्देश दिया है। गांव के स्थानीय लोगों की ओर से यह जनहित याचिका दायर की गई थी।

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जनहित याचिका में कहा गया कि कुछ लोग गांव की सरकारी जमीन व वन क्षेत्र पर लगातार कब्जा कर रहे हैं और उन्होंने जल स्रोतों पर भी कब्जा कर लिया है। जम्मू जिले की बाहू तहसील के इस क्षेत्र के खसरा नंबर 852, 1441, 1442, 1445, 1447, 1452, 2198 व 2202 में ये कब्जे हुए है। जनहित याचिका में कहा गया कि स्थानीय लोगो ने 2016 में भी यह मुद्दा उठाया था और इस मामले को लेकर एक एफआइआर भी दर्ज हुई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 2019 में भी स्थानीय लोगाें ने इस मामले को प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा लेकिन सब व्यर्थ हुआ।

अब 11 अप्रैल 2021 को स्थानीय लोगों ने एक बैठक की और इस मामले काे कोर्ट के समक्ष रखने का फैसला लिया। जनहित याचिका में आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने व सरकारी व वन विभाग की जमीन पर हुए कब्जों को खाली करवाने की मांग की गई। बेंच ने इस पर जीएडी, राजस्व व वन विभाग के आयुक्त सचिव, जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर, जेडीए के वाइस चेयरमैन, जम्मू के डिप्टी कमिश्नर व अन्य को नोटिस जारी कर अवैध कब्जों को रोकने की दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए। बेंच ने कहा कि अगर इस दिशा में कोई कदम उठाया गया है, तो उसकी रिपोर्ट भी पेश की जाए।


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