Jammu: पूर्व विधायक की ओर से बेटे पर दर्ज करवाई गई एफआइआर की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
Jammu Kashmir High Court जुबेदा ने कहा कि उनका बेटा संपत्ति व बैंक से जुड़े दस्तावेज पाने के लिए उसकी जान भी ले सकता है लिहाजा उसे जान का खतरा है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज की थी।
जम्मू, जेएनएफ: हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक एवं नेशनल कांफ्रेंस नेता एसए सलारिया की पत्नी जुबेदा सलारिया की ओर से अपने बेटे के खिलाफ दर्ज एफआइआर की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। जुबेदा सलारिया ने अपने बेटे एडवोकेट मोहम्मद उस्मान सलारिया के खिलाफ 2017 में शहर के पीर मिट्ठा पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज करवाई थी। हाईकोर्ट ने एसएचओ पीर मिट्ठा को अगली सुनवाई तक इस मामले की केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है।
जुबेदा सलारिया ने 12 अक्टूबर 2017 को पीर मिट्ठा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी जिसमें उन्हाेंने कहा था कि उनके पति के निधन के बाद उनका बेटा उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहा है। वह बठिंडी में रहता है जबकि वह स्वयं पुराने शहर के दलपतिया मुहल्ले में अपनी छोटी बेटी के साथ रहती है।
12 अक्टूबर की शाम को उसका बेटा जबरन घर में घुसा और तोड़फोड़ शुरू कर दी। वह संपत्ति व बैंक से जुड़े दस्तावेजों का तकाजा कर रहा था। जुबेदा ने अपनी शिकायत में कहा कि वह 81 साल की वृद्धा है और कई बीमारियों से ग्रस्त है।
जुबेदा ने कहा कि उनका बेटा संपत्ति व बैंक से जुड़े दस्तावेज पाने के लिए उसकी जान भी ले सकता है, लिहाजा उसे जान का खतरा है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया कि इस एएफआइआर में दस नवंबर 2017 को कोर्ट ने इस केस में चालान पेश न करने का अंतरिम आदेश जारी किया था। इस रोक को हटाने के लिए पुलिस ने अपील भी की लेकिन अभी तक उस पर फैसला नहीं हुआ।
पुलिस की ओर से दलील दी गई कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है लेकिन अंतरिम आदेश के कारण आज तक केस का चालान पेश नहीं हो पाया। इस पर हाईकोर्ट ने एसएचओ पीर मिट्ठा को 24 अगस्त को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया।