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Encroachment In Srinagar : कश्मीर की वूलर झील को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश

मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया कि वूलर झील का कुल क्षेत्र 130 वर्ग किलोमीटर है जिसमें से 640 कनाल एक मरला(करीब 0.3 वर्ग किलोमीटर) जमीन पर अतिक्रमण हुआ था। इसमें से अभी तक 261 कनाल 10 मरला जमीन पर से अतिक्रमण हटा लिया गया है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Sat, 25 Sep 2021 11:55 AM (IST)Updated: Sat, 25 Sep 2021 11:55 AM (IST)
Encroachment In Srinagar : कश्मीर की वूलर झील को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश
शेष अतिक्रमण को हटाने की दिशा में भी काम हो रहा है।

जम्मू, जेएनएफ : हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने कश्मीर की वूलर झील को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश देते हुए कहा है कि सरकार स्पष्ट करें कि अतिक्रमण हटाने की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कितने समय में झील को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा।

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बेंच ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई थी कि वूलर झील की करीब 640 कनाल जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। केंद्र सरकार ने झील के संरक्षण व प्रबंधन के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। लिहाजा यह स्पष्ट किया जाए कि झील के संरक्षण की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और पैसा किस पर खर्च किया जा रहा है।

मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया कि वूलर झील का कुल क्षेत्र 130 वर्ग किलोमीटर है जिसमें से 640 कनाल एक मरला(करीब 0.3 वर्ग किलोमीटर) जमीन पर अतिक्रमण हुआ था। इसमें से अभी तक 261 कनाल 10 मरला जमीन पर से अतिक्रमण हटा लिया गया है और शेष अतिक्रमण को हटाने की दिशा में भी काम हो रहा है।

जमानत अर्जी खारिज : कठुआ कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपित अभी कुमार व अजय सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। केस के मुताबिक पीड़ित ने दो अगस्त 2021 को शिकायत दर्ज करवाई जिसमें उसने कहा कि वह अपनी बहन के साथ घर पर अकेली थी, जब आरोपित अभी कुमार उसके घर आया और उसने उसके घर आकर 12वीं कक्षा की पुस्तकें ले जाने को कहा।

वह जब अभी कुमार के घर गई तो वह उसे कमरे में ले गया। उसने अपने एक नाबालिग दोस्त को भी बुलाया जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया और दोनों आरोपितों ने दुष्कर्म का वीडियो बनाया। आरोपितों ने धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वे दुष्कर्म का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर देंगे।


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