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J&K: सरकारी कर्मचारियों को एक ओर तोहफा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, होस्टल सब्सिडी काे भी मंजूरी

सरकारी कर्मचारियों काे बारहवीं तक बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होस्टल सब्सिडी आदि लेने के लिए साल में एक बार संबधित शिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र लेना होगा।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Thu, 28 Nov 2019 07:42 PM (IST)Updated: Thu, 28 Nov 2019 07:42 PM (IST)
J&K: सरकारी कर्मचारियों को एक ओर तोहफा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, होस्टल सब्सिडी काे भी मंजूरी
J&K: सरकारी कर्मचारियों को एक ओर तोहफा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, होस्टल सब्सिडी काे भी मंजूरी

जम्मू, जम्मू, राज्य ब्यूरो। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर सरकार के वित्त विभाग ने सरकारी कर्मियों को एक और बड़ा तोहफा देते हुए उनके बारहवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस व होस्टल सब्सिडी काे मंजूरी दे दी है।

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केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को बारहवीं कक्षा तक स्कूलों में दो बच्चे पढ़ाने वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रति बच्चा, 2250 रूपये के हिसाब से हर माह 4500 रूपये का अलाउंस मिलेगा। इसके साथ होस्टल में बच्चे पढ़ाने के लिए 6750 रूपये की हास्टल सब्सिडी भी मिलेगी। वहीं दिव्यांग बच्चे के लिए सरकारी कर्मचारी को सामान्य से दुगना, 4500 रूपये का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। सामान्य बच्चों के लिए बारहवीं तक अलाउंस देने की अधिकतम आयु सीमा 20 तो दिव्यांग बच्चों के लिए यह आयु सीमा 22 वर्ष है।

इसी बीच सरकारी कर्मचारियों काे बारहवीं तक बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, होस्टल सब्सिडी आदि लेने के लिए साल में एक बार संबधित शिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र लेना होगा। पति व पत्नी, दोनों के सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में दोनों में से एक कर्मचारी ही बच्चों के अलाउंस व सब्सिडी ले सकता है। सरकारी कर्मचारी के लीव पर होने या सस्पेंड होने की स्थिति में भी एजुकेशनल अलाउंस व हास्टल सब्सिडी लगातार मिलते रहेंगे।

वहीं नौकरी के दौरान अगर सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो भी बच्चों की शिक्षा व हास्टल के लिए वित्तीय सहायता पहले की तरह ही मिलती रहेगी। शर्त यह है कि मृतक कर्मचारी की पत्नी सरकारी कर्मचारी नही होनी चाहिए।

सरकारी कर्मियों के बारहवीं तक के बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस व होस्टल सब्सिडी काे मंजूरी देने का उपराज्यपाल का आदेश वीरवार को वित्त विभाग के वित्त अायुक्त डा अरूण कुमार मेहता की ओर से जारी किया गया।  


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