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Jammu Kashmir: पीएसए के तहत कैद 16 बंदियों को हरियाणा की जेलों में भेजा

सेंट्रल जेल श्रीनगर में वर्ष 2019-20 और 2021 के दौरान बंद 16 कैदियों को हरियाणा में भेजा जाए। इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम 1978 के तहत श्रीनगर सेंट्रल जेल में बंद 16 बंदियां को हरियाणा की सेंट्रल व जिला जेल में भेजा जाए।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Wed, 04 Aug 2021 09:38 AM (IST)Updated: Wed, 04 Aug 2021 09:38 AM (IST)
Jammu Kashmir: पीएसए के तहत कैद 16 बंदियों को हरियाणा की जेलों में भेजा
श्रीनगर सेंट्रल जेल में बंद 16 बंदियों को हरियाणा की सेंट्रल व जिला जेल में भेजा।

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। कश्मीर घाटी में जन सुरक्षा अधिनियम पीएसए के तहत बंदी बनाए गए 16 बंदियों को हरियाणा की विभिन्न जेलों में स्थांनातरित किया गया है।

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संबधित सूत्रों ने बताया कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार ने एक आदेश: पीबी-वी/585, वर्ष 2021 गत मंगलवार को जारी किया है। इसके मुताबिक सेंट्रल जेल श्रीनगर में वर्ष 2019-20 और 2021 के दौरान बंद 16 कैदियों को हरियाणा में भेजा जाए। इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम 1978 के तहत श्रीनगर सेंट्रल जेल में बंद 16 बंदियों को हरियाणा की सेंट्रल व जिला जेल में भेजा जाए।

हरियाणा में करनाल जेल भेजे गए बंदिया में दानिश अल्ताफ मलिक निवासी आरमपोरा नवाकादल श्रीनगर, जहूर अहमद पर्रे निवासी खान मोहल्ला हाजिन बांडीपोर, मोहम्मद युसुफ गनई निवासी उमराबाद बारामुला, आरिफ युसुफ गनई निवासी कलमपोरा पुलवामा, गुलाम रसूल डार निवासी गंगबुग श्रीनगर, उमर फैयाज मीर निवासी नादिहाल बांडीपोेर, मंजूर अहमद सोफी निवासी नटीपोरा श्रीनगर और मेहराजुदीन गनई निवासी टेंगपोरा श्रीनगर शामिल हैं।

झज्जर जेल,हरियाणा भेजे गए बंदियों में जुनैद अहमद डार निवासी अविंद शोपियां, सज्जाद अहमद बट निवासी फतेहकदल श्रीनगर, फैजान अखतर बट निवासी खनयार श्रहीनगर, बिलाल अहहमद वानी निवासी करीरी बारामुला,नासिर मोहिउदीन पहलवान निवासी जमालट्टा श्रीनगर, मुदस्सिर अहमद शेख निवासी एचएमटी श्रीनगर, सज्जाद शहनवाज मीर निवासी रैनावारी श्रीनगर और आरिफ अहमद मल्ला निवासी हब्बक शनपोरा श्रीनगर हैं। 

फर्जी दस्तावेजों के आधार कांस्टेबल बने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज: दसवीं कक्षा का फर्जी सर्टिफिकेट देकर कांस्टेबल नियुक्त हुए आरोपित गफूर अहमद निवासी सगून, जम्मू को कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। आरोपित को एसएसपी जम्मू की शिकायत पर परेड पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी।आरोपित ने पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए फर्जी सर्टिफिकेट पेश किया था। आरोपित इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित हो गया था और जब उसके आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई तो उसमें दसवीं का सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया था। पूछताछ में पता चला कि आरोपित ने जफर निवासी पुंछ जो मौजूदा समय सैनिक कालोनी, जम्मू में रह रहा है को दस हजार रुपये देकर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाया था। इस मामले की जांच एसडीपीओ नगरोटा ने की थी जिन्होंने जांच पूरी करने के बाद आरोपित व उसके सहयोगी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। मामले में गिरफ्तार गफूर ने कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।


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