Jammu Kashmir : सद्दल गांव के लोगों का मानसर में पुनर्वास करने के निर्देश
हाईकोर्ट ने ऊधमपुर जिले में मोंगरी तहसील के सद्दल गांव के लोगों का मानसर में पुनर्वास करने के निर्देश दिए है। साल 2014 में भूस्खलन से यह गांव तबाह हो गया था और जिसके चलते गांववासियों को पलायन करना पड़ा।
जम्मू, जेएनएफ । हाईकोर्ट ने ऊधमपुर जिले में मोंगरी तहसील के सद्दल गांव के लोगों का मानसर में पुनर्वास करने के निर्देश दिए है। साल 2014 में भूस्खलन से यह गांव तबाह हो गया था और जिसके चलते गांववासियों को पलायन करना पड़ा। पांच साल तक सरकार की ओर से इनके पुनर्वास को लेकर कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर गांववासियों की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई।
जनहित याचिका पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में जम्मू-कश्मीर की चीफ जस्टिस गीता मित्तल व जस्टिस सिंधु शर्मा ने सरकार को इन गांववासियों का मानसर में पुनर्वास करने के निर्देश दिए। बेंच ने कहा कि अगर ये लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आते हैं तो इन्हें योजना का लाभ दिया जाए। बेंच ने कहा कि इनके पुनर्वास को लेकर हर कदम उठाया जाए और अगर मानसर गांव में जगह कम पड़ती है तो देब्राहिन गांव में इन्हें बसाया जाए।
जमानत अर्जी खारिज
भ्रष्टाचार निरोधक विशेष न्यायालय ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक की संपत्ति अर्जित करने वाले जेएंडके हाऊसिंग बोर्ड के बेमीना, श्रीनगर के जूनियर इंजीनियर तारिक अहमद गनई की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। तारिक अहमद द्वारा बैंकों में मोटा लेनदेन किए जाने की सूचना पर मामले की जांच शुरू की गई थी और जांच के दौरान एंटी क्रप्शन ब्यूरो ने पाया कि तारिक के कई बैंकों में खाते है। जनवरी 2018 से तीस सितंबर 2020 के बीच उसके सैलरी एकाउंट में 10,08,892 रुपये जमा हुए।
जांच आगे बढ़ने पर पता चला कि तारिक छह बैंक खातों में तीन करोड़ तीस लाख रुपये जमा है और यह पैसा विभिन्न ठेकेदारों ने उसके खातों में जमा करवाया है। पुख्ता सबूत मिलने पर 13 अक्टूबर को ब्यूरो ने तारिक के ठिकानों पर छापे मार कर महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए और सोलह अक्टूबर को उसे गिरफ्तार किया गया।